High Court Stays Removal of Shops in Muzaffarpur Court Premises हाईकोर्ट में सुनवाई पूरी होने तक कचहरी से दुकानें हटाने पर लगी रोक, Muzaffarpur Hindi News - Hindustan
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हाईकोर्ट में सुनवाई पूरी होने तक कचहरी से दुकानें हटाने पर लगी रोक

हाईकोर्ट ने मुजफ्फरपुर कचहरी परिसर की दुकानों को हटाने पर रोक लगा दी है। यह रोक याचिका की सुनवाई पूरी होने तक रहेगी। याचिकाकर्ताओं ने कहा कि उनकी दुकानें वैध हैं और सुरक्षा को कोई खतरा नहीं है। अगली...

Newswrap हिन्दुस्तान, मुजफ्फरपुरWed, 30 April 2025 07:44 PM
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हाईकोर्ट में सुनवाई पूरी होने तक कचहरी से दुकानें हटाने पर लगी रोक

मुजफ्फरपुर, हिन्दुस्तान प्रतिनिधि। हाईकोर्ट ने मुजफ्फरपुर कचहरी परिसर की दुकानों को तत्काल हटाने पर रोक लगा दी है। यह रोक हाईकोर्ट में दाखिल याचिका की सुनवाई पूरी होने तक रहेगी। यह याचिका ब्रजभूषण शर्मा व अन्य दुकानदारों ने दाखिल की थी। याचिका पर मंगलवार को न्यायमूर्ति आलोक कुमार सिन्हा की पीठ में सुनवाई हुई। पीठ ने राज्य सरकार को चार सप्ताह के अंदर काउंटर एफिडेविट दाखिल करने का निर्देश दिया है। इस मामले की अगली सुनवाई आठ जुलाई को होगी।

याचिकाकर्ताओं ने कहा था कि उनकी दुकानें खास महाल की जमीन पर है। इसका आवंटन जिला प्रशासन ने किया है। वे नियमित किराया देते हैं। यह किराया चालान के माध्यम से खास महाल के प्राधिकारी डीसीएलआर पूर्वी के यहां जमा होता है। उनकी ये दुकानें सिविल कोर्ट परिसर से चार से पांच सौ मीटर दूर है। इससे सुरक्षा को कोई खतरा नहीं है। इन दुकानों से कोर्ट संबंधी कार्यों में अधिवक्ताओं व अन्य लोगों की सेवा की जाती है। याचिका में कहा गया है कि सिविल कोर्ट प्रशासन की ओर नोटिस जारी किया गया था। इसमें छह अप्रैल तक दुकानों को हटाने का आदेश दिया गया था। इसमें कहा गया था कि ये दुकानें कचहरी परिसर में अवैध रूप से बनाई गई है। 27 मार्च को इन दुकानों पर बिना किसी के हस्ताक्षर के नोटिस चस्पा किया गया था। दुकानदारों का प्रतिनिधिमंडल प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश व डीएम से मिलकर ज्ञापन भी सौंपा था। इसके बाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई।

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