तीन गांजा तस्करों सजा, दो को 30-30 वर्ष कैद व 12 लाख जुर्माना
मुजफ्फरपुर में विशेष एनडीपीएस कोर्ट ने तीन गांजा तस्करों को सजा सुनाई। प्रगट सिंह और बुद्धा सिंह को 30-30 साल और विक्कर सिंह को 15 साल कैद की सजा मिली। इन तस्करों को 8 क्विंटल 94 किलो गांजा के साथ...

मुजफ्फरपुर, प्रमुख संवाददाता। विशेष एनडीपीएस कोर्ट ने बुधवार को पंजाब के संगरूर व त्रिपुरा निवासी तीन गांजा तस्करों को सजा सुनाई। तीनों को डीआरआई की टीम ने साढ़े छह साल पहले कंटेनर पर लदे आठ क्विंटल 94 किलो गांजा के खेप के साथ पकड़ा था। मेघालय से हाजीपुर इंडस्ट्रीयल एरिया में गांजा की खेप ले जाई जा रही थी। इसे सूचना के आधार पर मुजफ्फरपुर में पकड़ा गया था। इसमें पंजाब के संगरूर इलाके के प्रगट सिंह और त्रिपुरा के बुद्धा सिंह को 30-30 वर्ष कैद और 12-12 लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई है। वहीं, तीसरे तस्कर पंजाब के संगरूर निवासी कंटेनर के खलासी विक्कर सिंह को 15 साल कैद व छह लाख रुपये जुर्माना लगाया गया है।
विशेष लोक अभियोजक मिथिलेश वर्मा ने बताया कि प्रगट और बुद्धा को पहले भी गांजा तस्करी के एक अन्य मामले में 15 साल कैद की सजा है। इसलिए दूसरी बार गांजा तस्करी का मामला में दोषी पाए जाने पर इस बार उसे 30 वर्ष कैद की सजा सुनाई गई है। डीआरआई के आसूचना अधिकारी पंकज कुमार के आवेदन पर मामला दर्ज किया गया था। उन्होंने बताया था कि मैठी टोल प्लाजा के पास गांजा लदे कंटेनर को जब्त किया गया। उस पर तीन लोग सवार थे। कंटेनर में तहखाना बनाकर 29 पैकेट में 894 किलो गांजा छिपाया गया था। इसे बरामद किया गया। चालक सह कंटेनर मालिक प्रगट सिंह व बुद्धा सिंह ने पूछताछ में बताया था कि मेघालय से पांच वैन पर गांजा लादकर सिलॉन्ग लाया गया। जहां इसे 29 पैकेट बनाकर कंटेनर के तहखाने में छिपाया गया था। नानटुन नामक व्यक्ति ने गांजा लोड कराया था। इसे हाजीपुर इंडस्ट्रियल एरिया में पहुंचाने के लिए भाड़े के रूप में दो लाख रुपये दिया था।
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