20-Year-Old Legal Disputes Resolved in Minutes at National Lok Adalat in Nawada राष्ट्रीय लोक अदालत : 20 मिनट में सुलझ गया 20 साल पुराना मामला, Nawada Hindi News - Hindustan
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राष्ट्रीय लोक अदालत : 20 मिनट में सुलझ गया 20 साल पुराना मामला

नवादा, विधि संवाददाताव्यवहार न्यायालय में आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में 20 मिनट में 20 साल पुराने मामले को सुलझा लिया गया।

Newswrap हिन्दुस्तान, नवादाSun, 11 May 2025 02:09 PM
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राष्ट्रीय लोक अदालत : 20 मिनट में सुलझ गया 20 साल पुराना मामला

नवादा, विधि संवाददाता व्यवहार न्यायालय में आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में 20 मिनट में 20 साल पुराने मामले को सुलझा लिया गया। कई ऐसे मामले जो वर्षों से दो पक्षों में चल रहे थे, उन्हे लोक अदालत में आपसी सुलह के आधार पर निपटा दिया गया। 19 साल या 18 साल पुराना मामला हो या फिर 12 साल पुराना, लोक अदालत में ये सब मामले मिनटों में सुलझा लिए गए। 2005 में वारिसलीगंज की बसंती देवी से आपसी विवाद में एक पक्ष ने मारपीट की। आरोप रविशंकर कुमार, श्रीकांत सिंह और दीपक कुमार पर लगागया गया। 2005 से यह मामला कोर्ट में चल रहा था।

10 मई को इस मामले का निष्पादन दोनों पक्षों के सुलह के आधार पर बेंच नंबर 10 पर हो गया। इसी तरह 2006 में हिसुआ के तुंगी बेलदारी गांव निवासी कपिलदेव प्रसाद चौरसिया ने इसी गांव के विश्वनाथ महतो, सीताराम महतो, शिवशंकर प्रसाद और रामदेवी महतो के खिलाफ मारपीट का मामला दर्ज कराया था। आपसी सुलह के आधार पर यह मामला बेंच नंबर दस पर सुलझ गया। इसी तरह 2007 में नवादा के बबलू कुमार ने संजीव कुमार पर मारपीट का मामला दर्ज कराया। तब से यह मामला लगातार कोर्ट में चल रहा था, जिसे आपसी समझौत के आधार पर सुलझा लिया गया। 2013 में कौआकोल गुड़ी घाट निवासी अनीता देवी ने माया देवी, जलधर यादव और ब्रह्मदेव यादव पर मारपीट का आरोप लगाया। कोर्ट में मामला आने के बाद से दोनों पक्ष परेशान रहा। इस बीच लोक अदालत की जानकारी मिली तो वे शनिवार को व्यवहार न्यायालय पहुंचे और दोनों पक्षों में सुलह हो गया। पुराने मामलों को निपटाने के बाद कई पक्षकार खुश दिखे। कांड के पक्षकारगण मुकदमों को समझौता के आधार पर निपटाने के बाद कहा कि अब अदालत का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा। लोक अदालत के प्रचार-पसार ने हम सभी को जागरूक किया है। इस दौरान न्यायिक पदाधिकारी उपेन्द्र कुमार, आशुतोष खेतान, राहुल किशोर, अरविंद कुमार, आशीश रंजन, सुष्मिता कुमारी, अश्विनी कुमार, कुमारी प्रियंका, प्रतीक सागर , सोनल सरोहा, अनिता कुमारी, आदित्या आनन्द, मो. कमरूजमा व निखिल कुमार ने अदालत में अपने-आने बेंचों का संचालन किया। लोक अदालत में मंच का संचालन चंद्रमौली शर्मा ने किया। ----------------- जिला जज ने लोक अदालत का किया शुभारंभ नवादा। इससे पहले व्यवहार न्यायालय परिसर में शनिवार को राष्ट्रीय लोक अदालत का शुभारंभ जिला विधिक सेवा प्राधिकार के अध्यक्ष सह प्रधान जिला जज आशुतोष कुमार झा, न्यायिक अधिकारी उपेंद्र कुमार, प्राधिकार की सचिव कुमारी सरोज कृति, धीरेंद्र कुमार पांडे, अपर समाहर्ता चंद्रशेखर आजाद ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्जवलित कर किया। इस अवसर पर जिला जज आशुतोष कुमार झा ने कहा कि जिला विधिक सेवा प्राधिकार के कार्य में जिला प्रशासन द्वारा सहयोग मिल रहा है। लोक अदालत पक्षकारों के बीच के मतभेद को दूर करने एवं उत्पन्न विवाद को समाप्त करने में सहयोग करता है। न्याय आवेदक के द्वारा तक पहुंचाने की यह पहल है। यहां से लोग प्रसन्न होकर लौटे यह पूरा प्रयास किया जाता है। -------------------- आम लोगों को दी जा रही कानूनी जानकारी सचिव कुमाारी सरोज कृति ने कहा कि जिला विधिक सेवा प्राधिकार सेवा के भाव से आम लोगों को कानूनी जानकारी देकर जागरूक कर रहा है। लोगों को और भी जागरूक करने की आवश्यकता कही। सचिव ने कहा कि संविधान में सबों को न्याय पाने का अधिकार है। समझौता से निपटाये गये मामलों के पक्षकार को लाभ ही मिलता है। वहीं अदालत से मुकदमों का बोझ घटता है। अपर समाहर्ता चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि लोक अदालत एक बेहतर व्यवस्था है। कमजोर वर्ग के लोगों को काफी लाभ मिल रहा है। जिला प्रशासन अदालत के संचालन में सदा सहयोग के लिये तत्पर्य है। ---------------- 597 मामलों का हुआ निपटारा नवादा। जिला विधिक सेवा प्राधिकार की सचिव ने बताया कि आयोजित अदालत में कुल 597 मामलों को आपसी सुलह के आधार पर निपटाया गया। जिला अंतर्गत विभिन्न बैंकों ने 328 कर्जदारों के साथ समझौता किया। इसके तहत विभिन्न बैंकों ने कर्जदारों से 86 लाख 53 हजार 9 सौ 38 रूपये प्राप्त किया। पंजाब नेशनल बैंक ने 129, डीबीजीबी 71, स्टेट बैंक 80, बैंक ऑफ इंडिया 31, यूबीआई बैंक ने 05, बैंक ऑफ़ बड़ोदा 01, यूको बैंक एक, इंडियन बैंक ने एक कर्जदारों के साथ समझौता किया। वही व्यवहार न्यायालय स्थित विभिन्न अदालतों लम्बित 149 मामलों को भी सुलह के आधार पर निपटाया गया। इस सुलह के तहत मोटर वाहन दुर्घटना दावा वाद के 03, बीएसएनल 01, माप एवं तौल अधिनियम के 24 एवं खनन विभाग ने 7,, श्रम विभाग एक, विद्युत विभाग के आठ मामलों में विपत्र सुधार किया गया। -----------

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