Court Acquits Mohammad Jahangeer in Drug Case Due to Lack of Evidence गांजा बेचने का आरोप साबित नहीं कर पायी पुलिस, Patna Hindi News - Hindustan
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गांजा बेचने का आरोप साबित नहीं कर पायी पुलिस

गांजा बेचने के आरोपित मो. जहांगीर को एनडीपीएस एक्ट की विशेष अदालत ने सबूतों की कमी के कारण बरी कर दिया। 23 अक्टूबर 2017 को 28 पुड़िया गांजा के साथ पकड़े गए जहांगीर के खिलाफ पुलिस अभियोजन कोई गवाह पेश...

Newswrap हिन्दुस्तान, पटनाWed, 14 May 2025 09:46 PM
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गांजा बेचने का आरोप साबित नहीं कर पायी पुलिस

गांजा बेचने का आरोपित मो. जहांगीर के खिलाफ पुलिस अभियोजन आरोप साबित करने में विफल रही। साक्ष्य देने के एक लिए एक भी पुलिस गवाह एनडीपीएस एक्ट की विशेष अदालत में नहीं पहुंची। एनडीपीएस एक्ट की विशेष अदालत ने बुधवार को आरोपित मो. जहांगीर को साक्ष्य का अभाव पाते हुए विशेष अदालत ने गांजा बेचने के आरोप से बरी कर दिया। फुलवारीशरीफ पुलिस ने इशोपुर के रहने वाले मो. जहांगीर को 23 अक्टुबर 2017 को 28 पुड़िया गांजा के साथ पकड़ा था। पुलिस ने गांजा बेचने के आरोप में जहांगीर को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। पुलिस ने आरोपित के खिलाफ चार्जशीट दायर की थी।

आरोपित चार माह जेल में रहने के बाद अदालत से जमानत पर रिहा हो गया। इसके बाद विशेष अदालत ने आरोपित पर आरोप गठित कर पुलिस अभियोजन को साक्ष्य पेश करने का निर्देश दिया। विशेष अदालत ने पुलिस अभियोजन गवाहों को साक्ष्य देने के लिए समन, वारंट और एसएसपी को पत्र भेजा। इसके बाद भी एक भी पुलिस अभियोजन गवाह आरोपित के खिलाफ साक्ष्य देने के लिए विशेष अदालत नहीं पहुंची।

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