लैब तकनीशियन बहाली पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक
पटना हाई कोर्ट ने लैब तकनीशियन की बहाली पर रोक लगाते हुए स्वास्थ्य विभाग को 10 अप्रैल तक जवाब देने का आदेश दिया है। न्यायमूर्ति हरीश कुमार ने मामले की सुनवाई के बाद कहा कि 2015 के विज्ञापन में कुछ...

पटना हाई कोर्ट ने लैब तकनीशियन की बहाली पर फिलहाल रोक लगाते हुए सरकार से जवाब-तलब किया है। कोर्ट ने इस मामले में स्वास्थ्य विभाग को 10 अप्रैल तक जवाबी हलफनामा दायर कर स्थिति स्पष्ट करने का आदेश दिया। गुरुवार को न्यायमूर्ति हरीश कुमार की एकलपीठ ने विमल प्रकाश समेत छह अन्य की अर्जी पर सुनवाई के बाद बहाली के लिए प्रकाशित विज्ञापन पर रोक लगा दी। आवेदकों की ओर से अधिवक्ता शिव प्रताप ने कोर्ट को बताया कि बिहार तकनीकी सेवा आयोग ने गत 3 मार्च को 2969 लैब तकनीशियन की बहाली के लिए विज्ञापन संख्या 2/25 प्रकाशित किया है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2015 में 1772 लैब तकनीशियन के बहाली के लिए प्रकाशित विज्ञापन में 1162 पदों पर ही बहाली की गई थी और बचे हुए 610 पद को नए विज्ञापन में शामिल कर दिया गया, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने 2015 के विज्ञापन पर यथास्थिति बरकरार रखने का आदेश दिया है। उनका कहना था कि 2015 के विज्ञापन सवालों के घेरे में है और आयोग ने नई बहाली के लिए विज्ञापन प्रकाशित कर दिया, जो अपने आप में गलत है।
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।