अध्यापिका का नियुक्ति पत्र निरस्त
पूर्णिया में विद्यालय अध्यापक साइवा परवीण का नियुक्ति पत्र बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा शैक्षणिक पात्रता परीक्षा में 82.5 के स्थान पर 72 अंक आने पर निरस्त कर दिया गया। शिक्षा विभाग ने बताया कि अति...

पूर्णिया। विद्यालय अध्यापक का शिक्षक पात्रता परीक्षा में नर्धिारित अंक से कम अंक पाये जाने पर बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा चयनित जिले के बैसा प्रखंड के प्राथमिक वद्यिालय पश्चिम आदिवासी टोला साइवा परवीण का नियुक्ति पत्र निरस्त कर दिया गया है। अति पिछड़ा वर्ग कोटि के शक्षिक पात्रता परीक्षा हेतु नर्धिारित अर्हता पूर्ण नहीं रहने पर शक्षिा विभाग के द्वारा कार्रवाई की गई है। इस संदर्भ में जिला शक्षिा पदाधिकारी के नर्दिेश पर डीपीओ स्थापना ने कार्यालय आदेश जारी कर दिया है। 82.5 के स्थान पर 72 अंक होने के कारण नियुक्ति हेतु नहीं मानी गई पात्र : बिहार लोक सेवा आयोग के वज्ञिापन के आलोक में अनुशांसित वद्यिालय अध्यापकों के विभागीय निदेशानुसार जिला अन्तर्गत वद्यिालयों में औपबंधिक नियुक्ति के उपरान्त पदस्थापन की कार्रवाई की गई है।
अभ्यर्थियों के शैक्षणिक प्रशैक्षणिक प्रमाण-पत्रों के पुनरावलोकन व सत्यापन के क्रम में प्राथमिक वद्यिालय पश्चिम आदिवासी टोला के वद्यिालय अध्यापक साइवा परवीण का शक्षिक पात्रता परीक्षा में नर्धिारित अंक से कम अंक पाया गया है। वद्यिालय अध्यापक साइवा परवीण द्वारा शक्षिक पात्रता परीक्षा का प्राप्तांक अति पिछड़ा वर्ग कोटि के अभ्यर्थियों के लिए नर्धिारित अंक 55 प्रतिशत से कम रहने पर के तहत नियुक्ति हेतु पात्र नहीं होने के कारण जिला शक्षिा विभाग के द्वारा स्पष्टीकरण की मांग की गई। जिला शक्षिा पदाधिकारी के नर्दिेश पर डीपीओ स्थापना के द्वारा जारी कार्यालय आदेश में उल्लेख किया गया है कि साइवा परवीण के द्वारा स्पष्टीकरण के प्रतिउत्तर में स्वीकार किया गया कि शक्षिक पात्रता परीक्षा में उनका 55 प्रतिशत अर्थात 82.5 अंक प्राप्त नहीं है। 82.5 के स्थान पर 72 अंक होने पर नियुक्ति के पात्र नहीं: वद्यिालय अध्यापक की नियुक्ति हेतु प्रकाशित वज्ञिापन एवं विभागीय अधिसूचना के आलोक में उक्त वद्यिालय अध्यापक अति पिछड़ा वर्ग कोटि के अभ्यर्थियों के लिए शक्षिक पात्रता परीक्षा हेतु नर्धिारित अर्हता पूर्ण नहीं करते हैं। 55 प्रतिशत से कम अंक रहने अर्थात 82.5 के स्थान पर 72 अंक होने के कारण नियुक्ति हेतु पात्र नहीं है। साइवा परवीण बिहार राज्य वद्यिालय अध्यापक नियुक्ति, स्थानान्तरण , अनुशांसनिक, कार्रवाई तथा सेवाशर्त नियमावली-2023 की अधिसूचना के तहत नर्धिारित आर्हता धारित नहीं करते है। बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित परीक्षा में सम्मिलित होकर औपबंधिक तथा पदस्थापन नियुक्ति पत्र प्राप्त कर वद्यिालय में योगदान किया है।
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