Untrained private guards not allowed in Bihar Home Department rulebook issued conditions imposed बिहार में अनट्रेंड प्राइवेट गार्ड नहीं चलेंगे, गृह विभाग की नियमावली जारी; पूरी करनी होंगी ये शर्तें, Bihar Hindi News - Hindustan
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बिहार में अनट्रेंड प्राइवेट गार्ड नहीं चलेंगे, गृह विभाग की नियमावली जारी; पूरी करनी होंगी ये शर्तें

  • राज्य सरकार ने निजी सुरक्षा कारोबार में लगी एजेंसियों को सुरक्षाकर्मियों के नियोजन में निर्धारित शारीरिक मापदंड का पालन करने के साथ ही सुरक्षा कार्य में लगाने से पहले उनको विधिवत मानक प्रशिक्षण दिलाना अनिवार्य कर दिया है।

Sudhir Kumar लाइव हिन्दुस्तान, सुमित, पटनाMon, 7 April 2025 09:48 AM
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बिहार में अनट्रेंड प्राइवेट गार्ड नहीं चलेंगे, गृह विभाग की नियमावली जारी; पूरी करनी होंगी ये शर्तें

बिहार में प्राइवेट सुरक्षा गार्ड का चलन बढ़ गया है। व्यक्तिगत, संस्था या शादी और अन्य समारोहों में इनकी तैनाती की जाती है। इसे देखते हुए बिहार निजी सुरक्षा अभिकरण नियमावली 2025 तत्काल प्रभाव से लागू कर दी गयी है। राज्य में अब निजी सुरक्षा में भी निर्धारित शारीरिक मापदंड रखने वाले प्रशिक्षित गार्ड ही चलेंगे। अप्रशिक्षित गार्ड रखने पर रोक लगा दी गई है। राज्य सरकार ने निजी सुरक्षा कारोबार में लगी एजेंसियों को सुरक्षाकर्मियों के नियोजन में निर्धारित शारीरिक मापदंड का पालन करने के साथ ही सुरक्षा कार्य में लगाने से पहले उनको विधिवत मानक प्रशिक्षण दिलाना अनिवार्य कर दिया है। ट्रेनिंग के लिए मानक तय कर दिए गए हैं।

गृह विभाग की ओर से जारी इस नियमावली में सुरक्षा का कारोबार करने वाली सभी एजेंसियों के लिए कई नये प्रावधान किये गये हैं। इनका पालन निजी गार्ड मुहैया कराने वाली एजेंसियों को करना होगा। अनुपालन नहीं करने वाली एजेंसियों पर गृह विभाग कार्रवाई करेगा। उन्हें एजेंसी चलाने का लाइसेंस ही जारी नहीं हो सकेगा।

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नियमावली के मुताबिक निजी सुरक्षा एजेंसियों में अब 160 सेमी कद और 80 सेमी सीना माप रखने वाले पुरुष गार्ड ही रख सकेंगे। महिला गार्डों के मामले में कद 150 सेमी जबकि कोई सीना माप नहीं रखी गयी है। नेत्र और श्रवण दोष से मुक्त जबकि छह मिनट में एक किमी दौड़ने की क्षमता युक्त होने चाहिए। हर 12 महीने पर स्वास्थ्य परीक्षण किया जायेगा।

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सात दिन से 20 दिन की अवधि का प्रशिक्षण

नियमावली में निजी सुरक्षा गार्डों के लिए प्रशिक्षण की अनिवार्यता रखी गयी है। नेशनल स्किल क्वालिटी फ्रेमवर्क के अनुरूप गृह विभाग विस्तृत प्रशिक्षण पाठ्यक्रम तैयार करेगा। प्रारंभिक स्तर पर यह प्रशिक्षण न्यूनतम 20 दिनों की अवधि का होगा। इस दौरान न्यूनतम 100 घंटे की कक्षा में शिक्षण तथा 60 घंटे का फील्ड प्रशिक्षण होगा। भूतपूर्व सैनिक और पूर्व पुलिस को केवल सात दिन का पाठ्यक्रम पूरा करना होगा। इसमें न्यूनतम 40 घंटे में शिक्षण और 16 घंटे का फील्ड प्रशिक्षण होगा।