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PPF स्कीम के लिए खास है हर महीने की 5 तारीख, मिलता है बंपर ब्याज, ये है फॉर्मूला

PPF News: केंद्र सरकार ने दिसंबर तिमाही के लिए सार्वजनिक भविष्य निधि (PPF) की ब्याज दरों में भले ही बदलाव ना किया हो लेकिन यह नौकरीपेशा लोगों के बीच आज भी लोकप्रिय है।

Varsha Pathak लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीThu, 5 Oct 2023 01:24 PM
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PPF स्कीम के लिए खास है हर महीने की 5 तारीख, मिलता है बंपर ब्याज, ये है फॉर्मूला

PPF News: केंद्र सरकार ने दिसंबर तिमाही के लिए सार्वजनिक भविष्य निधि (PPF) की ब्याज दरों में भले ही बदलाव ना किया हो लेकिन यह नौकरीपेशा लोगों के बीच आज भी लोकप्रिय है। PPF अकाउंट में निवेश करने का अपना एक खास तरीका है। अगर आप भी निवेश करते हैं तो हर महीने की 5 तारीख से पहले PPF अकाउंट में पैसे जमा कर दें। इससे आपको उस महीने के लिए भी ब्याज मिल जाएगा। बता दें कि केंद्र सरकार PPF अकाउंट में जमा पैसे पर 7.1% ब्याज देती है। केंद्र सरकार हर साल 31 मार्च तक PPF अकाउंट में ब्याज के पैसे जोड़ देती है लेकिन इसकी गणना हर महीने की जाती है।

अगर आप हर महीने की 5 तारीख से पहले PPF अकाउंट में निवेश करते हैं तो आपकी जमा राशि उस महीने की ब्याज गणना के लिए मानी जाएगी। हालांकि, 5 तारीख के बाद पैसे जमा करते हैं तो उस महीने का ब्याज पाने से चूक जाएंगे। इसलिए, हर महीने की 5 तारीख से पहले PPF अकाउंट में निवेश करने से आपको अपने रिटर्न को अधिकतम करने में मदद मिलती है।

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रकम के हिसाब से समझें
मान लीजिए कि आपके पास PPF अकाउंट में निवेश करने के लिए ₹1.5 लाख हैं। यदि आप इसे 20 अप्रैल को निवेश करते हैं तो पूरे वर्ष के लिए 7.1% ब्याज (पीपीएफ खाते पर वर्तमान ब्याज) नहीं मिलेगा क्योंकि 5 अप्रैल की समय सीमा से चूक गए हैं। आपको केवल 11 महीने तक ही ब्याज मिलेगा। इसका मतलब है कि आप FY2023-24 के लिए ब्याज ₹9,762.50 कमाएंगे। अगर आपने 5 अप्रैल से पहले निवेश किया होता, तो आपको ब्याज के रूप में ₹10,650 मिलते। इस तरह सालाना आधार पर ब्याज में ₹887.50 का नुकसान हो जाएगा।

कहने का मतलब है कि जो निवेशक PPF में एकमुश्त निवेश करने का इरादा रखते हैं, उन्हें ब्याज का अधिकतम लाभ उठाने के लिए इसे 5 अप्रैल से पहले करना चाहिए। वहीं ​​मासिक किस्त जमा करते हैं तो हर महीने की 5 तारीख से पहले जमा कर दें। इस फायदे के लिए अक्टूबर महीने की मासिक किस्त जमा करने के लिए आज यानी 5 अक्टूबर तक मौका है।

PPF और टैक्स बेनिफिट
PPF अकाउंट के तहत धारा 80सी के तहत टैक्स कटौती का क्लेम कर करते हैं। आप PPF अकाउंट में एक साल में किए गए निवेश पर कोई व्यक्ति 1.5 लाख रुपये तक की टैक्स छूट का दावा कर सकता है। बता दें कि 500 रुपये से इस अकाउंट को खोला जा सकता है। वहीं, एक साल में 1.5 लाख रुपये तक निवेश कर सकते हैं।

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