you need to hold 500 rs in bank ac for pm jeevan jyoti bima and suraksha bima yojana upto 31st may 31 मई तक बैंक अकाउंट में ₹500 रखना जरूरी, वर्ना ₹4 लाख का होगा नुकसान, Business Hindi News - Hindustan
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31 मई तक बैंक अकाउंट में ₹500 रखना जरूरी, वर्ना ₹4 लाख का होगा नुकसान

दोनों योजनाओं का प्रीमियम एक साल की अवधि के लिए होता है। यह अवधि जैसे ही खत्म होती है, एक बार फिर से प्रीमियम जमा करना होता है। इसी के बाद ग्राहकों को बीमा कवर मिल पाता है।

Deepak Kumar लाइव हिन्दुस्तानThu, 1 May 2025 04:40 PM
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31 मई तक बैंक अकाउंट में ₹500 रखना जरूरी, वर्ना ₹4 लाख का होगा नुकसान

मई महीने की शुरुआत हो चुकी है। इस महीने की आखिरी तारीख यानी 31 मई तक आपको बैंक अकाउंट में 500 रुपये रखने होंगे। ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इस तारीख को एक अहम डेडलाइन खत्म हो रही है। दरअसल, केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने अपने पहले कार्यकाल में गरीबों के लिए कई योजनाएं शुरू की थी। ऐसी ही दो योजनाएं- प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई) और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई) हैं। ये योजनाएं साल 2015 में शुरू की गई थीं, जो ग्राहकों को 4 लाख रुपये तक का बीमा कवर देती हैं। इन दोनों योजनाओं को रिन्यू करने की डेडलाइन 31 मई को खत्म हो रही है।

क्या है इसका मतलब

अगर आप दोनों योजनाओं के लिए प्रीमियम जमा करते हैं तो आपको 4 लाख रुपये तक का बीमा कवर मिलता है। दोनों योजनाओं का प्रीमियम एक साल की अवधि के लिए होता है। यह अवधि जैसे ही खत्म होती है, एक बार फिर से प्रीमियम जमा करना होता है। इसी के बाद ग्राहकों को बीमा कवर मिल पाता है। दोनों योजनाओं का कुल प्रीमियम 500 रुपये से कम होता है।

योजना के बारे में

प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई) एक साल की जीवन बीमा योजना है जो किसी भी कारण से होने वाली मृत्यु को कवर करती है। 18-50 वर्ष के आयु वर्ग के व्यक्ति इसके लिए पात्र हैं। 50 वर्ष की आयु पूरी करने से पहले योजना में शामिल होने वाले लोग नियमित प्रीमियम के भुगतान पर 55 वर्ष की आयु तक लाइफ के रिस्क को जारी रख सकते हैं। इस योजना के लिए प्रीमियम 436 रुपये प्रति वर्ष है। इसके एवज में 2 लाख रुपये का जीवन कवर मिलता है।

प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई)

यह एक साल की दुर्घटना बीमा योजना है जो दुर्घटना के कारण मृत्यु या दिव्यांगता के लिए कवरेज प्रदान करती है। 18-70 वर्ष के आयु वर्ग के व्यक्ति इससे जुड़ सकते हैं। दुर्घटना के कारण मृत्यु या दिव्यांगता के लिए 20/- रुपये प्रति वर्ष की प्रीमियम पर 2 लाख रुपये (आंशिक विकलांगता के मामले में रु. 1 लाख) का दुर्घटना मृत्यु सह विकलांगता कवर मिलता है।

दोनों ही योजनाओं के तहत नामांकन खाताधारक के बैंक की शाखा/बीसी पॉइंट या बैंक की वेबसाइट पर जाकर या डाकघर बचत बैंक खाते के मामले में डाकघर में किया जा सकता है। योजना के तहत प्रीमियम ग्राहक के बैंक खाते से हर साल ऑटो डेबिट किया जाता है।

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