Five women among nine held for bid to convert family to Christianity in Durg Chhattisgarh छत्तीसगढ़ में हीलिंग मीटिंग के बहाने हो रहा था यह काम, पुलिस ने 5 महिलाओं समेत 9 को गिरफ्तार किया, Chhattisgarh Hindi News - Hindustan
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छत्तीसगढ़ में हीलिंग मीटिंग के बहाने हो रहा था यह काम, पुलिस ने 5 महिलाओं समेत 9 को गिरफ्तार किया

अधिकारी ने बताया कि आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 299 और छत्तीसगढ़ धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम की धारा 4 के तहत मामला दर्ज करके उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है।

Sourabh Jain पीटीआई, दुर्ग, छत्तीसगढ़Sat, 31 May 2025 04:19 PM
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छत्तीसगढ़ में हीलिंग मीटिंग के बहाने हो रहा था यह काम, पुलिस ने 5 महिलाओं समेत 9 को गिरफ्तार किया

छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में पुलिस ने धर्म परिवर्तन में लगे कुछ लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने यह कार्रवाई उस वक्त की जब उन्होंने एक परिवार के सदस्यों का धर्म परिवर्तन कर उन्हें ईसाई बनाने की कोशिश की। हालांकि उनकी कोशिश उस वक्त नाकाम हो गई, जब वहां पुलिस पहुंच गई। इस मामले में पुलिस ने करतूत को अंजाम दे रहे 5 महिलाओं समेत 9 लोगों को गिरफ्तार किया है। पद्मनाभपुर थाना पुलिस ने एक स्थानीय निवासी से इस बारे में शिकायत मिलने के बाद इस कार्रवाई को अंजाम दिया। इस बारे में जानकारी देते हुए एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि यह घटना की थाना सीमा के अंतर्गत रायपुर-दुर्ग चेक-पोस्ट के करीब स्थित एक घर की है।

पुलिस अधिकारी ने बताया कि, 'स्थानीय निवासी से प्राप्त शिकायत के अनुसार, आरोपियों ने गुरुवार रात मधु तांडी के घर पर एक हीलिंग सर्विस मीटिंग आयोजित की था, जहां पर कथित तौर पर शिकायतकर्ता के परिवार को ईसाई बनाने की कोशिश की गई।'

पुलिस के अनुसार आरोपियों की पहचान पादरी ममता कुमारी दीक्षित (उम्र- 50 साल), सपन दीप (उम्र- 42 साल), उसके बेटे शुभम (उम्र- 24 साल), राजेश पटेल (उम्र- 35 साल), उसकी पत्नी मधु तांडी (उम्र- 35), नीता बघेल (उम्र- 40 साल), उसकी बेटी देवांती (उम्र- 21 साल), बिनी टांडी (उम्र- 30 साल) और रिबेरो विलियम्स (उम्र- 36 साल) के रूप में हुई है।

उन्होंने बताया कि घटना के संज्ञान में आने के बाद स्थानीय निवासियों में से एक ने पुलिस के पास शिकायत दर्ज कराई। उन्होंने बताया कि इसके बाद पुलिस की एक टीम जांच के लिए मौके पर पहुंची और मामला दर्ज किया गया। अधिकारी ने बताया कि आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 299 (जानबूझकर और दुर्भावनापूर्ण कार्य, जिसका उद्देश्य किसी वर्ग के धर्म या धार्मिक विश्वासों का अपमान करके उसकी धार्मिक भावनाओं को आहत करना है) और छत्तीसगढ़ धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम की धारा 4 के तहत मामला दर्ज करके गिरफ्तार किया गया।

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