Supreme Court Dismiss Mahatma Gandhi great grandson plea on Sabarmati Ashram said Dont bring your emotions here अपनी भावनाएं यहां ना लाएं; महात्मा गांधी के परपोते को SC से झटका, साबरमती आश्रम पर याचिका खारिज, Gujarat Hindi News - Hindustan
Hindi Newsगुजरात न्यूज़Supreme Court Dismiss Mahatma Gandhi great grandson plea on Sabarmati Ashram said Dont bring your emotions here

अपनी भावनाएं यहां ना लाएं; महात्मा गांधी के परपोते को SC से झटका, साबरमती आश्रम पर याचिका खारिज

  • तुषार गांधी ने गुजरात हाई कोर्ट के उस आदेश चुनौती दी थी जिसमें साबरमती आश्रम को लगभग 1,200 करोड़ रुपये की लागत से पुनर्विकास करने के राज्य सरकार के फैसले को बरकरार रखा गया था।

Aditi Sharma लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीTue, 1 April 2025 01:56 PM
share Share
Follow Us on
अपनी भावनाएं यहां ना लाएं; महात्मा गांधी के परपोते को SC से झटका, साबरमती आश्रम पर याचिका खारिज

महात्मा गांधी के परपोते तुषार गांधी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने उनकी उस याचिका को खारिज कर दिया है जिसमें उन्होंने अहमदाबाद स्थित साबरमती आश्रम की पुनर्विकास परियोजना को चुनौती दी थी। दरअसल इस मामले में उन्होंने गुजरात हाई कोर्ट के उस आदेश चुनौती दी थी जिसमें साबरमती आश्रम को लगभग 1,200 करोड़ रुपये की लागत से पुनर्विकास करने के राज्य सरकार के फैसले को बरकरार रखा गया था।

मामले की सुनवाई कर रहे जस्टिस एमएम सुंदरेश और जस्टिस राजेश बिंदल की पीठ ने याचिका को खारिज करते हुए कहा कि गुजरात हाई कोर्ट के आदेश के बाद इस याचिका को दायर करने में दो साल की देरी हुई है। ऐसे में इस पर विचार नहीं किया जा सकता।

इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक सरकार की नीति में दखल देने से इनकार करते हुए कोर्ट ने कहा, अपनी भावनाओं को यहां मत लाइए। हम आगे बढ़ रहे हैं, देश आगे बढ़ रहा है। चीजों को देखने का एक तरीका होता है। कोर्ट ने ये भी कहा, हमने इस मामले पर गौर किया और हमें कुछ भी नहीं मिला।

लॉ ट्रेंड की रिपोर्ट के मुताबिक कोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए ये भी कहा है कि गुजरात सरकार ने पहले ही साफ कर दिया है कि आश्रम की पांच एकड़ के मुख्य श्रेत्र को पुनर्विकास के दायरे में नहीं लाया जाएगा। ऐसे में याचिका में मुख्य क्षेत्र को लेकर जो आशंका जताई गई थी वह याचिका पर विचार करने के लिए काफी नहीं है।

गुजरात हाई कोर्ट में क्या थी तुषार गांधी की दलील?

तुषार गांधी ने गुजरात हाई कोर्ट के खिलाफ अपनी याचिका में तर्क दिया था कि प्रस्तावित परियोजना आश्रम की स्थलाकृति को बदल देगी। याचिका में कहा गया है, इस परियोजना में कथित तौर पर 40 से अधिक इमारतों की पहचान की गई है जिन्हें संरक्षित किया जाएगा जबकि शेष लगभग 200 को नष्ट कर दिया जाएगा या उनका पुनर्निर्माण किया जाएगा।

गुजरात उच्च न्यायालय ने 2022 में गांधी की याचिका का उस समय निपटारा कर दिया था, जब सरकार ने कहा था कि आश्रम का मुख्य क्षेत्र प्रभावित नहीं होगा। साबरमती आश्रम को गांधी आश्रम के नाम से भी जाना जाता है। इसे महात्मा गांधी ने 1917 में अहमदाबाद में स्थापित किया था।

भाषा से इनपुट

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।