भारत से युद्ध जैसे हालात के बीच अपनों पर ही शहबाज सरकार का जुल्म, पाकिस्तानियों पर चलेंगे मुकदमे
भारत से बन रहे युद्ध जैसे हालात के बीच गीदड़भभकियां दे रहे शहबाज शरीफ सरकार अब अपने लोगों पर जुल्म कर रही है। सरकार की अपील पर सुप्रीम कोर्ट ने आदेश जारी कर दिया कि पाकिस्तानियों पर सैन्य मुकदमे चलेंगे।

भारत से तनावपूर्ण हालात और युद्ध जैसी बन रही स्थिति के बीच शहबाज सरकार की पोल खुल गई है। पाक सुप्रीम कोर्ट ने सरकार की उस अपील को मंजूरी दे दी है, जिसके तहत अब आम नागरिकों पर भी सेना की अदालतों में मुकदमे चलाए जा सकेंगे। घटना 9 मई 2023 को हुए हिंसक प्रदर्शनों से जुड़ा हुआ है। जिसके बाद 103 नागरिकों को गिरफ्तार किया गया था, अब उनके खिलाफ सैन्य अदालतों में ट्रायल होगा। यह फैसला ऐसे समय में आया है जब भारत-पाकिस्तान के बीच हालात युद्ध के कगार पर हैं और पाकिस्तान की जनता सरकार से सुरक्षा और नेतृत्व की उम्मीद कर रही है।
मामला क्या है
यह मामला 9 मई 2023 के उन घटनाक्रमों से जुड़ा है जब पूर्व पीएम इमरान खान की गिरफ्तारी के खिलाफ आम लोगों ने सेना की इमारतों पर हमले किए थे। सरकार ने इन घटनाओं में शामिल नागरिकों के खिलाफ सैन्य अदालतों में मुकदमे चलाने का फैसला किया था, जिसे पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान और पूर्व मुख्य न्यायाधीश जवाद एस. ख्वाजा ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी।
पाक सुप्रीम कोर्ट ने क्या फैसला लिया
बीबीसी उर्दू में छपि रिपोर्ट के अनुसार, इससे पहले अक्टूबर 2023 में सुप्रीम कोर्ट की पांच सदस्यीय पीठ ने 103 नागरिकों के खिलाफ सैन्य अदालतों में ट्रायल को असंवैधानिक करार दिया था और आर्मी एक्ट की दो धाराओं (2(1)(d)) को भी रद्द कर दिया था। लेकिन अब सात सदस्यीय पीठ ने अपने 10 पन्नों के फैसले में कहा है कि इन धाराओं को संविधान के तहत रद्द नहीं किया जा सकता।
फैसले में यह भी कहा गया है कि सभी नागरिकों को निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार है और अगर सैन्य अदालतों से सजा होती है, तो हाईकोर्ट में अपील की छूट दी जानी चाहिए। साथ ही कोर्ट ने यह भी सिफारिश की है कि पाकिस्तान आर्मी एक्ट में 45 दिनों के भीतर संशोधन किया जाए ताकि ट्रायल के बाद अपील की व्यवस्था को संवैधानिक रूप से मजबूत किया जा सके।
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