कोर्ट आदेशानुसार दखलदानी दिलाने गए कर्मी विरोध के कारण लौटे
गोमिया प्रखंड के तुलबुल में सिविल कोर्ट तेनुघाट के आदेशानुसार दखलदानी दिलाने गए कर्मियों को बिना नापी के वापस लौटना पड़ा। जमीन विवाद में नारायण प्रजापति और दूसरे पक्ष के बीच वर्षों से चल रहा विवाद...

गोमिया। गोमिया प्रखंड के तुलबुल में सिविल कोर्ट तेनुघाट के आदेशानुसार दखलदानी दिलाने गये कर्मी को बिना नापी व झंडा चिन्हित किये वापस लौटा दिया गया। सिविल कोर्ट तेनुघाट द्वारा दो पक्षों के जमीन में फैसला को लागू कराने के लिए तेनुघाट के नजारत विभाग की टीम तुलबुल आई। लेकिन दूसरे पक्ष के लोग नापी नहीं कराने के लिये अड़े रहे। बताया जाता है कि तुलबुल निवासी नारायण प्रजापति पिता उगन प्रजापति, हरि प्रजापति पिता तेजन प्रजापति व भीम प्रजापति पिता नेहाल प्रजापति बनाम संझलु मांझी, गंगाराम मांझी पिता होपना मांझी मोतीलाल मांझी, रतिराम मांझी पिता रूपलाल मांझी, नारायण मांझी पिता सुखलाल मांझी, सुंदर मांझी व बच्चन मांझी के बीच खाता नंबर 26 के प्लॉट संख्या 1243,1244,1246,1247,1248,1249,1023, 1023 में कुल 2 एकड़ 62 डिसमिल में वर्षों विवाद चल रहा था।
जिसका फैसला तेनुघाट सिविल कोर्ट द्वारा नारायण प्रजापति वगैरह के पक्ष में 31 जनवरी 2024 में हुआ था। फैसला आने के बाद नारायण प्रजापति वगैरह द्वारा तेनुघाट कोर्ट में दखलदानी हेतु आवेदन दिया गया। सिविल कोर्ट के निर्देशानुसार जमीन को नारायण प्रजापति वगैरह को दखलदानी दिलाने हेतु अमीन के साथ जमीन स्थल पर नजारत टीम आई। लेकिन विरोध किया गया। दूसरे पक्ष का कहना है कि फैसले के विरुद्ध अपील में गये हैं। उसका नतीजा आने के बाद जमीन की नापी कराई जाय। जमीन तनाव को देखते हुए नजारत टीम बिना जमीन नापी कराये वापस लौट गई। गोमिया थाना की पुलिस बल भी तैनात थी।
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