बाल विवाह निषेध के तहत बच्चों ने निकाली जनजागरूकता रैली
गोइलकेरा प्रखंड के विभिन्न गांवों में बाल विवाह निषेध के लिए जन जागरूकता अभियान चलाया गया। 400 से अधिक बच्चों ने प्रभात फेरी निकालकर समाज में बाल विवाह की कुप्रथा के खिलाफ नारे लगाए। बच्चों को 14 वर्ष...

गोइलकेरा,संवाददाता गोइलकेरा प्रखंड के विभिन्न गांवों में सी टी डी एवं चाइल्ड फंड इण्डिया संयुक्त तत्वाधान में बाल विवाह निषेध के मद्देनजर जन जागरूकता अभियान चलाया गया। प्रखण्ड के कुईडा पंचायत के गोटाम्बा एवं कदमडीहा पंचायत के ईचाहातु और पताहातु में 400 से अधिक बच्चों के द्वारा बाल विवाह को लेकर प्रभात फेरी निकाला गया। बच्चों ने हाथों में स्लोगन युक्त बोर्ड और टोपी लगाकर समाज में बाल विवाह जैसे कुप्रथा पर गगनचुम्बी नारे लगाकर लोगों को जागरूक किया गया। 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को किसी भी प्रकार के काम नहीं लिए जाने है, बाल विवाह अधिनियम के तहत 18 वर्ष से कम उम्र के किशोरी तथा 21 वर्ष से कम उम्र के पुरुष को विवाह नहीं करने हेतु शपथ दिलाया गया। लोगों को बैनर और रैली के माध्यम से बाल विवाह अधिनियम के तहत किसी लड़की का 18 तथा लड़के की शादी 21 साल की उम्र से पहले होना अपराध कहलाता है। बाल विवाह में औपचारिक विवाह तथा अनौपचारिक संबंध भी आते हैं, जहां 18 साल से कम उम्र के बच्चे शादीशुदा जोड़े की तरह रहते हैं। बाल विवाह बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य और संरक्षण पर नकारात्मक प्रभाव डालता है। बाल विवाह का सीधा असर न केवल लड़कियों पर, बल्कि उनके परिवार और समुदाय पर भी होता हैं।बाल विवाह में घरेलू हिंसा तथा एचआईवी / एड्स का शिकार होने का खतरा बढ़ जाता है। प्रसव के दौरान गंभीर समस्याओं के कारण अक्सर नाबालिग लड़कियों की मृत्यु भी हो जाती हैं। इस कार्यक्रम दौरान सी टी डी एवं चाइल्ड फंड संस्था के प्रबंधक ,कार्यकर्ताओ काफी संख्या में बच्चें एवं ग्रामीण मौजूद रहे।
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