50 वर्ष से अधिक उम्र की महिला शिक्षिकाओं का होगा अंतर जिला स्थानांतरण
झारखंड सरकार ने शिक्षक स्थानांतरण नियमावली को सरल बनाने के लिए नई अधिसूचना जारी की है। संघ ने इसका स्वागत किया है। 50 वर्ष से अधिक आयु की महिला शिक्षिकाओं और दिव्यांग शिक्षकों को अंतर जिला स्थानांतरण...
सारठ, प्रतिनिधि। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग झारखंड सरकार रांची द्वारा शिक्षक स्थानांतरण नियमावली को सरल बनाने कि दिशा में नया अधिसूचना जारी करने पर एकीकृत गृह जिला स्थानांतरण शिक्षक संघ ने सराहना की है। इस बाबत संघ के प्रदेश प्रभारी दिलीप राय ने कहा कि अधिसूचना संख्या 1522 दिनांक 14/05/25 में स्पष्ट किया गया है कि पचास प्लस महिलाओं को अंतर जिला स्थानांतरण का लाभ मिलेगा। पूर्व में राज्य के सरकार द्वारा बनाए गए नियमावली पर संघ ने विरोध जताया था। जिसके बाद सरकार द्वारा नियमावली में बदलाव किया गया है। स्थानांतरण नीति में संशोधन कर शिक्षा सचिव उमाशंकर सिंह ने अंतर जिला स्थानांतरण को सरल बनाने का काम किया है।
कहा कि नई नियमावली को कैबिनेट की स्वीकृति मिल चुकी है। अति विशेष परिस्थितियों में असाध्य रोग की श्रेणी में स्वयं शिक्षक-शिक्षिकाओं के अतिरिक्त उनके पति-पत्नी एवं उनके संतान को भी शामिल किया गया है। वहीं 50 वर्ष से अधिक आयु वाली महिला शिक्षिकाओं, परित्यक्त शिक्षिकाओं,एकल अभिभावक शिक्षक-शिक्षिका के अलावा 40 प्रतिशत या इससे अधिक दिव्यांग शिक्षक- शिक्षिकाओं को अंतर जिला स्थानांतरण के दायरे में लाया गया है, जो सराहनीय पहल है। संकल्प जारी करने के साथ ही अंतर जिला स्थानांतरण के लिए आवेदन आमंत्रित करने के लिए तिथियों की घोषणा उप सचिव नंदकिशोर लाल द्वारा जारी कर दिया गया है। अंतर जिला स्थानांतरण के लिए 19 मई से पोर्टल पर आवेदन करने को लेकर पत्र जारी कर दिया जाएगा। एकीकृत गृह जिला स्थानांतरण शिक्षक संघ के प्रदेश प्रभारी ने नियमावली में बदलाव के लिए सरकार को धन्यवाद देते हुए अंतर जिला स्थानान्तरण को और अधिक सरल व सामान्य बनाने की मांग की है। ।
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