20-Year Sentence for Rape of Minor in Gumla Court Verdict नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को 20 साल की सजा, Ghumla Hindi News - Hindustan
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नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को 20 साल की सजा

कोर्ट ने एक लाख का जुर्माना भी लगाया कोर्ट ने एक लाख का जुर्माना भी लगायाकोर्ट ने एक लाख का जुर्माना भी लगायाकोर्ट ने एक लाख का जुर्माना भी लगायाकोर्ट

Newswrap हिन्दुस्तान, गुमलाWed, 30 April 2025 11:32 PM
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नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को 20 साल की सजा

गुमला, प्रतिनिधि । सिविल कोर्ट एडीजे- चार संजीव भाटिया की अदालत ने बुधवार को नाबालिग किशोरी के साथ दुष्कर्म के आरोपी भरनो निवासी पतरस कुजूर को 20 साल की सजा सुनाई है। साथ ही आरोपी पर एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया। जुर्माना राशि न अदा करने पर दो वर्ष की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी। यह घटना 8 मई 2020 को भरनो थाना क्षेत्र में हुई थी, जब आरोपी किशोरी के घर सब्जी मांगने के बहाने गया था और वहां जबरन दुष्कर्म किया। घटना के बाद पीड़िता ने अपने परिजनों के साथ थाना पहुंचकर प्राथमिकी दर्ज कराई थी। पांच साल की कानूनी प्रक्रिया के बाद बुधवार को अदालत ने आरोपी को सजा सुनाई।

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