Formation of Sathi Team in Hazaribagh to Register Orphaned Children s Aadhaar निराश्रित बच्चों के सहयोग के लिए सिविल कोर्ट में साथी टीम का गठन, Hazaribagh Hindi News - Hindustan
Hindi NewsJharkhand NewsHazaribagh NewsFormation of Sathi Team in Hazaribagh to Register Orphaned Children s Aadhaar

निराश्रित बच्चों के सहयोग के लिए सिविल कोर्ट में साथी टीम का गठन

हजारीबाग में सिविल कोर्ट में 'साथी' नामक टीम का गठन किया गया है। यह टीम निराश्रित बच्चों के आधार पंजीकरण के लिए कार्य करेगी। प्रधान जिला जज रंजीत कुमार की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में विभिन्न विभागों...

Newswrap हिन्दुस्तान, हजारीबागFri, 23 May 2025 02:46 AM
share Share
Follow Us on
निराश्रित बच्चों के सहयोग के लिए सिविल कोर्ट में साथी टीम का गठन

हजारीबाग, विधि प्रतिनिधि। गुरुवार को सिविल कोर्ट में एक साथी नामक टीम का गठन किया गया। इसके लिए सिविल कोर्ट स्थित न्याय सदन भवन में एक बैठक और जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। जिसकी अध्यक्षता प्रधान जिला जज रंजीत कुमार ने की और साथी टीम का गठन किया। टीम में जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव गौरव खुराना के साथ-साथ बतौर सदस्य जिले के डीसीपीओ, यूआईडीएआई के प्रतिनिधि, जिला शिक्षा पदाधिकारी, जिला स्वास्थ्य पदाधिकारी, सिविल सर्जन, जिला बाल विकास पदाधिकारी, जुवेनाइल यूनिट के पुलिस पदाधिकारी, अनाथ बच्चों के देखभाल करने वाले संस्थानों के सदस्य, चार पैनल अधिवक्ता और चार पारा लीगल वालंटियर की नियुक्ति की गई है।

बैठक सह प्रशिक्षण शिविर में प्रधान जिला जज ने टीम के गठन के उद्देश्य की चर्चा करते हुए बताया कि वैसे निराश्रित बच्चे जिनके आधार का पंजीकरण नहीं हो सका है। वैसे बच्चों को चिन्हित कर उनके आधार का पंजीकरण किया जाएगा। जिसमें टीम के शामिल सभी लोग एक दूसरे को सहयोग करते हुए इस कार्य को पूर्ण करेंगे। उसकी रिपोर्ट समय-समय पर जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव को रिपोर्ट करेंगे। ताकि आधार पंजीकरण के बाद वैसे निराश्रित बच्चों को सरकार से मिलने वाली सभी सुविधाओं का लाभ मिल सके। इसके लिए चरणबद्ध क्रम में काम किया जाएगा। जिसकी शुरुआत 26 मई से होगी। और इसका समापन 15 अगस्त को होगा। प्राप्त जानकारी के अनुसार पहले चरण में वैसे निराश्रित बच्चों को चिन्हित किया जाएगा उसके बाद कैंप लगाकर उनका आधार पंजीकरण किया जाना है।

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।