कांग्रेस नेता पर फायरिंग में दो को सात साल की सजा
कांग्रेस नेता बलदेव सिंह पर जानलेवा फायरिंग के मामले में एडीजे की अदालत ने दोषियों विकास कुमार पांडेय और रमण कुमार झा को सात साल कारावास की सजा सुनाई। दोनों पर 35 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया...

मानगो दाईगुट्टू निवासी कांग्रेस नेता बलदेव सिंह पर जानलेवा फायरिंग के मामले में एडीजे की अदालत ने दोषियों विकास कुमार पांडेय और रमण कुमार झा को सोमवार को सात साल कारावास की सजा सुनाई। साथ ही दोनों पर 35 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया गया है। यह मामला 3 नवंबर 2017 का है, जब बलदेव सिंह अपने बच्चों को साकची स्थित टैगोर एकेडेमी स्कूल से लेने गए थे। इसी दौरान आरोपियों ने उन पर गोली चला दी थी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए थे। इस मामले में अदालत में 13 गवाहों का परीक्षण हुआ। फायरिंग कांड में माशूक मनीष भी आरोपी है, जबकि प्रकाश सिंह को अदालत ने साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया।
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