झारखंड में कर्मचारियों की बल्ले-बल्ले, सरकार ने DA बढ़ाया; नए फॉर्मूले से घोषित होगा अपराधियों पर इनाम
कैबिनेट ने झारखंड रेत खनन नियम, 2025 की अधिसूचना को भी मंजूरी दी। नए नियमों के तहत अब रेत घाटों की नीलामी जिला स्तर पर की जा सकेगी। पहले यह अधिकार झारखंड राज्य खनिज विकास निगम (JSMDC) के पास था।

झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार ने गुरुवार को अपने कर्मचारियों को खुशखबरी देते हुए उनके महंगाई भत्ते (डीए) में दो प्रतिशत की बढ़ोतरी कर दी। एक अधिकारी ने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि राज्य सरकार ने कर्मचारियों के डीए को मौजूदा 53 प्रतिशत से बढ़ाकर मूल वेतन का 55 प्रतिशत कर दिया है। साथ ही अधिकारी ने बताया कि यह वृद्धि इस साल 1 जनवरी से प्रभावी होगी, यानी कर्मचारियों को बीते चार महीने का एरियर भी मिलेगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। इसके साथ ही इस बैठक में अपराधियों के लिए अलग-अलग श्रेणियां बनाने की नीति को भी मंजूरी दे दी गई, जिसके तहत उन पर दर्ज मामलों की संख्या के अनुसार उन पर 2 लाख रुपए से लेकर 30 लाख रुपए तक का इनाम घोषित किया जाएगा।
कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए कैबिनेट सचिव वंदना दादेल ने बताया कि बैठक में प्रदेश सरकार ने राज्य के पेंशनधारियों व पारिवारिक पेंशनभोगियों को मिलने वाली महंगाई राहत में भी 2 प्रतिशत की बढ़ोतरी की है और इसे 55 प्रतिशत कर दिया है। अधिकारियों ने बताया कि इस कदम से राज्य के 3 लाख से अधिक कर्मचारी और पेंशनभोगी लाभान्वित होंगे। कैबिनेट की आज हुई इस बैठक में मुख्यमंत्री डिजिटल स्वास्थ्य योजना को मंजूरी देने सहित कुल 34 प्रस्ताव पारित किए गए।
कैबिनेट सचिव ने आगे कहा कि अगले पांच सालों के दौरान सभी मेडिकल कॉलेजों, जिला अस्पतालों, उप-मंडल अस्पतालों, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों और स्वास्थ्य उप-केंद्रों में मुख्यमंत्री डिजिटल स्वास्थ्य योजना को लागू करने के लिए सरकार ने 299.30 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं।
अपराधियों पर दर्ज मामलों के अनुसार घोषित होगा इनाम
इस बैठक में कैबिनेट ने माओवादियों, माओवादी कार्यकर्ताओं और अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए इनामी राशि घोषित करने की नीति में भी संशोधन को मंजूरी दे दी। अधिकारी ने बताया कि नीति में संशोधन करते हुए अपराधियों के लिए पांच अलग-अलग श्रेणियां बनाई गई हैं। अधिकारी ने बताया कि जिन अपराधियों पर कम से कम 20 मामले दर्ज हैं, उन्हें ग्रेड-ए श्रेणी में रखा जाएगा, जबकि जिन अपराधियों पर कम से कम तीन मामले दर्ज हैं, उन्हें ग्रेड-ई श्रेणी में रखा जाएगा। उन्होंने बताया कि इन अलग-अलग श्रेणियों के अनुसार इनाम की राशि 2 लाख रुपए से लेकर 30 लाख रुपए तक होगी।
जिला स्तर पर होगी रेत घाटों की नीलामी, बदलेगा विवि का नाम
कैबिनेट ने झारखंड रेत खनन नियम, 2025 की अधिसूचना को भी मंजूरी दी। नए नियमों के तहत अब रेत घाटों की नीलामी जिला स्तर पर की जा सकेगी। पहले यह अधिकार झारखंड राज्य खनिज विकास निगम (JSMDC) के पास था। इसके साथ ही कैबिनेट ने रांची स्थित डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय का नाम बदलकर वीर शहीद बुधु भगत विश्वविद्यालय करने का भी फैसला किया।