दुष्कर्म के दोषी को 20 वर्ष की सजा
डरा- धमकाकर नाबालिक लड़की को भगा ले जाने और दुष्कर्म किए जाने के मामले की सोमवार को सुनवाई की गयी। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश तृतीय सह स्पेशल पोक्सो

कोडरमा, संवाददाता । डरा- धमकाकर नाबालिग लड़की को भगा ले जाने और दुष्कर्म किए जाने के मामले की सोमवार को सुनवाई की गयी। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश तृतीय सह स्पेशल पोक्सो जज द्वितीय राकेश चंद्रा की कोर्ट ने आरोपी 21 वर्षीय संजर मियां, पिता- मंजूर मियां, ग्राम -गोवावारी, थाना- गोवालपोखर, जिला -उत्तरी दीनापुर,पं बंगाल को 4 पोक्सो एक्ट के तहत दोषी पाते हुए 20 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई। साथ ही₹25 हजार रू जुर्माना लगाया। जुर्माना की राशि नहीं देने पर छह माह अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। जबकि कोर्ट ने 6 पोक्सो एक्ट के तहत दोषी पाते हुए 20 साल सश्रम कारावास और ₹25 हजार रू जुर्माना लगाया। जुर्माना की राशि नहीं देने पर छह माह अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। दोनों सजाएं साथ-साथ चलेगी। मामला वर्ष 2023 की है।
इसे लेकर सतगावां थाना में नाबालिक लड़की के दादा ने मामला दर्ज कराया था। अभियोजन का संचालक लोक अभियोजक शिवशंकर राम ने किया। इस दौरान सभी छह गवाहों का परीक्षण कराया गया। कार्रवाई के दौरान अपराध की गंभीरता को देखते हुए लोक अभियोजक ने कोर्ट से अभियुक्त को अधिक से अधिक सजा देने का आग्रह किया। बचाव पक्ष से अधिवक्ता संजय पांडेय ने दलीलें पेश करते हुए बचाव किया। कोर्ट ने सभी गवाहों और साक्ष्यों का अवलोकन करने के बाद अभियुक्त को 4 और 6 पोक्सो एक्ट के तहत दोषी पाते हुए उक्त कारावास की सजा मुकर्रर की और जुर्माना लगाया।
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