बांग्लादेशी घुसपैठियों की जमानत याचिका खारिज
रांची में विशेष न्यायाधीश योगेश कुमार की अदालत ने बांग्लादेशी घुसपैठ मामले में जेल में बंद पिंकी बासु मुखर्जी और पिंटू हलधर की जमानत याचिका खारिज कर दी। ईडी ने 13 नवंबर को इन दोनों के साथ दो अन्य...

रांची। विशेष संवाददाता बांग्लादेशी घुसपैठ मामले में जेल में बंद पिंकी बासु मुखर्जी और पिंटू हलधर की जमानत याचिका बुधवार को पीएमएलए के विशेष न्यायाधीश योगेश कुमार की अदालत ने खारिज कर दी। ईडी ने बीते 13 नवंबर को कोलकाता निवासी पिंटू हलधर व पिंकी बासु और दो बांग्लादेशी रॉनी मंडल और समीर चौधरी को गिरफ्तार किया था। मामले में रॉनी मंडल की जमानत याचिका पिछले दिनों खारिज हो चुकी है। आरोपी पिंटू हलधर और पिंकी बासु मुखर्जी की ओर से दाखिल जमानत याचिका पर सुनवाई हुई। सभी आरोपी गिरफ्तारी के बाद से ही जेल में हैं। गिरफ्तारी के बाद ईडी आरोपियों को ट्रांजिट रिमांड पर लेकर रांची पहुंची थी।
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