Jharkhand Government to Distribute Three Months Ration to 2 88 Crore Beneficiaries Ahead of Monsoon 2.88 करोड़ राशन कार्डधारी को एकसाथ मिलेगा आगामी तीन माह का राशन , Ranchi Hindi News - Hindustan
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2.88 करोड़ राशन कार्डधारी को एकसाथ मिलेगा आगामी तीन माह का राशन

आगामी मानसून और बाढ़ के संभावित खतरों को देखते हुए विभाग ने लिया है फैसला, लाभुकों को यह राशन एक जून से 30 जून तक उठाव करना होगा, विशेष बैठक कर राशन आ

Newswrap हिन्दुस्तान, रांचीSun, 11 May 2025 09:10 PM
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2.88 करोड़ राशन कार्डधारी को एकसाथ मिलेगा आगामी तीन माह का राशन

रांची, हिन्दुस्तान ब्यूरो। आगामी मानसून और बाढ़ के संभावित खतरों को देखते हुए राज्य के 2.88 करोड़ कार्ड धारक लाभुकों को आगामी तीन माह जून, जुलाई और अगस्त माह का राशन एक साथ दिया जाएगा। केंद्र सरकार के आदेश के बाद राज्य सरकार ने भी राशन कार्ड धारकों को तीन महीने का अग्रिम राशन देने का आदेश दे दिया है। इन लाभुकों को यह राशन एक जून से 30 जून तक उठाव करना होगा। खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग ने सभी जिला प्रशासन को निर्देश दिया है कि लाभुकों को तीन माह का राशन एक साथ उपलब्ध कराएं। विभाग से निर्देश मिलने के बाद जिलों के विशेष अनुभाजन पदाधिकारी और खाद्य आपूर्ति पदाधिकारी ने रविवार को एक विशेष बैठक कर राशन आपूर्ति के लिए किये जाने वाले कार्यों की समीक्षा की है।

........................................................... एनएफएसए और जेएसएफएसएस के तहत मिलता है राशन बता दें कि राज्य में 2.87 करोड़ (2,87,89,321) लाभुकों को नि:शुल्क राशन का वितरण दो तरह से किया जाता है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना (एनएफएसए) के तहत 2.63 करोड़ (2,63,72,101) लाभुक शामिल हैं। वहीं, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम से अनाच्छादित गरीब लाभुकों को खाद्यान्न वितरण के लिए जनवरी, 2021 से झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना (जेएसएफएसएस) लागू है। इसके तहत ग्रीन राशन कार्ड जारी किया जाता है। राज्य सरकार ने जेएसएफएसएस के तहत कुल 25 लाख लाभुकों को जोड़ने का लक्ष्य तय किया है। वर्तमान में 24,17,220 लाभुक ग्रीन राशन कार्ड धारक योजना से लाभान्वित हैं। .................... एनएफएसए में पीएचएच और एएवाई योजना है शामिल बता दें कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत जनवरी 2023 से केंद्र सरकार द्वारा राज्य को मुफ्त में खाद्यान्न उपलब्ध कराया जा रहा है। इसमें पात्र गृहस्थ योजना (पीएचएच) और अन्त्योदय अन्न योजना (एएवाई) के लाभुक शामिल होते हैं। अधिनियम के तहत दोनों ही योजना के परिवारों को खाद्यान्न उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार को खाद्यान्न खरीदना पड़ता है। हालांकि इसमें राज्य सरकार को कोई राशि खर्च नहीं करना होता है। लेकिन खाद्यान्न परिवहन, हथालन तथा डीलर कमीशन पर राज्य सरकार को व्यय करना पड़ता है। वर्ष 2023-24 से राज्य में केंद्र प्रायोजित एनएफएसए-खाद्यान्न का हथालन, परिवहन एवं डीलर मार्जिन योजना लागू है। एनएफएसए के आंकड़े कुल राशन कार्ड परिवार - 60,92,182 कुल सदस्य - 2,63,72,101 ............................ ग्रीन राशन कार्ड धारक को प्रतिमाह मिलता है पांच किग्रा चावल झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना के तहत ग्रीन राशन कार्ड धारक लाभुकों को प्रतिमाह 5 किलोग्राम चावल दिया जाता है। जनवरी, 2023 से इस योजना के तहत लाभुकों को मुफ्त में 5 किलोग्राम खाद्यान्न (चावल) उपलब्ध कराया जा रहा है। ग्रीन राशन कार्ड धारक के आंकड़े कुल राशन कार्ड धारक परिवार - 7,89,106 कुल सदस्य - 24,17,220 चार सबसे अधिक लाभुक वाले जिले रांची - 2,21,232 धनबाद - 1,78,919 पूर्वी सिंहभूम - 1,71,297 बोकारो - 1,35,184

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