Jharkhand High Court Overturns RMC Order Against Rooftop Bars and Restaurants रूफ टॉप बार को बंद करने के निगम के आदेश को कोर्ट ने किया निरस्त, Ranchi Hindi News - Hindustan
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रूफ टॉप बार को बंद करने के निगम के आदेश को कोर्ट ने किया निरस्त

झारखंड हाईकोर्ट ने रांची नगर निगम के आदेश को निरस्त कर दिया, जिसमें शहर के दो रूफ टॉप बार और रेस्टोरेंट को बंद करने का निर्देश दिया गया था। अदालत ने कहा कि आरएमसी केवल उन्हीं मामलों में कार्रवाई कर...

Newswrap हिन्दुस्तान, रांचीTue, 8 April 2025 08:31 PM
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रूफ टॉप बार को बंद करने के निगम के आदेश को कोर्ट ने किया निरस्त

रांची, संवाददाता। झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस एमएस रामचंद्र राव और जस्टिस दीपक रोशन की खंडपीठ में मंगलवार को शहर के दो रूफ टॉप बार और रेस्टोरेंट के खिलाफ रांची नगर निगम (आरएमसी) की ओर से जारी नोटिस माामले में सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद अदालत ने आरएमसी के आदेश को निरस्त कर दिया। अदालत ने कहा कि आरएमसी वैसे मामले में ही कार्रवाई कर सकती है, जिस संरचना से दुर्घटना की संभावना है। इस संबंध में ग्रीका किचन एवं बार और प्राना लाउंज की ओर से हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी। आरएमसी ने दोनों पर अवैध निर्माण का आरोप लगाकर रूफ टॉप बार एंड रेस्टोरेंट बंद करने का आदेश दिया था। सुनवाई के दौरान प्रार्थियों की ओर से अधिवक्ता अमृतांश वत्स ने अदालत को बताया कि दोनों बार एवं रेस्टोरेंट जिस भवन में चल रहे हैं, उसका नक्शा आरएमसी से स्वीकृत है। रूफ टॉप पर केवल बार एवं रेस्टोरेंट संचालित हैं, जहां कुर्सी-टेबल के अलावा अस्थाई संरचना बनाई गई है। इसका किचन और स्टोर स्वीकृत नक्शा के अंदर संचालित है। दोनों रेस्टोरेंट अग्निशमन सुरक्षा के मापदंड को पूरा कर रहे हैं। विभाग से भी अनापत्ति प्रमाण पत्र लिया है। फूड सेफ्टी लाइसेंस, बार लाइसेंस आदि भी सक्षम पदाधिकारी से प्राप्त है। आरएमसी के पास रूफ टॉप बार एवं रेस्टोरेंट के संचालन को लेकर कोई नियमावली नहीं है। 24 फरवरी को रांची नगर निगम रूफ टॉप बार रेस्टोरेंट को लेकर एक ड्राफ्ट नियमावली बनाई है। इसपर लोगों से आपत्ति मांगी गई है। दोनों रूफ टॉप बार एवं रेस्टोरेंट ने म्यूनिसिपल एक्ट 2011 और बिल्डिंग बायलॉज 2016 का उल्लंघन नहीं किया है। इसलिए, आरएमसी द्वारा इनको बंद करने का आदेश अनुचित है। इसके बाद अदालत ने आरएमसी के उक्त आदेश को निरस्त कर दिया।

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