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शरबत विवाद में कूदे दिग्विजय सिंह, बोले- बाबा रामदेव पर केस दर्ज हो; कोर्ट जाने की भी बात कही

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह शरबत विवाद में कूद पड़े हैं। उन्होंने योग गुरु बाबा रामदेव पर केस दर्ज करने की मांग की है। उन्होंने भोपाल पुलिस को आवेदन दिया है। कहा है कि अगर थाने में केस दर्ज नहीं की गई तो वे कोर्ट जाएंगे। उन्होंने इसे 'हेट स्पीच' से जुड़ा मामला बताया है।

Subodh Kumar Mishra लाइव हिन्दुस्तान, वार्ता, भोपालTue, 15 April 2025 03:20 PM
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शरबत विवाद में कूदे दिग्विजय सिंह, बोले- बाबा रामदेव पर केस दर्ज हो; कोर्ट जाने की भी बात कही

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह शरबत विवाद में कूद पड़े हैं। उन्होंने योग गुरु बाबा रामदेव पर केस दर्ज करने की मांग की है। उन्होंने इसके लिए भोपाल पुलिस को आवेदन दिया है। कहा है कि अगर थाने में केस दर्ज नहीं की गई तो वे कोर्ट जाएंगे। उन्होंने इसे 'हेट स्पीच' से जुड़ा मामला बताया है।

कांग्रेस के राज्यसभा सांसद और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने देश में इन दिनों चल रहे कथित 'रूहअफजा' शरबत विवाद के बीच बाबा रामदेव पर करने के लिए भोपाल पुलिस को आवेदन दिया है। सिंह ने मंगलवार को इस संबंध में पत्रकारों को जानकारी दी। कहा कि उन्होंने पुलिस को केस दर्ज करने के लिए आवेदन दिया है। अब वे एक सप्ताह तक इंतजार करेंगे। अगर एक सप्ताह में केस दर्ज नहीं हुआ तो वे कोर्ट की शरण लेंगे।

सिंह ने अपने आवेदन में कहा कि पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड कंपनी के बाबा रामदेव ने अपना व्यापार बढ़ाने के उद्देश्य से अपनी एक्स आईडी से एक वीडियो प्रसारित किया है। इसमें रामदेव ने पतंजलि के गुलाब शरबत की मार्केटिंग करते हुए कहा कि शरबत की एक कंपनी शरबत से मिले पैसे से मदरसे और मस्जिद बनवाती है। आप यदि वह शरबत पियेंगे तो मस्जिद और मदरसे बनेगें और पतंजलि का गुलाब शरबत पीते हैं तो गुरुकुल बनेगें। यह शरबत जिहाद है।

सिंह ने कहा कि बाबा रामदेव का यह बयान धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाला है। साथ ही उन्होंने इसे 'हेट स्पीच' बताया। उन्होंने टीटी नगर थाना प्रभारी के नाम आवेदन लिखा है। इसमें उन्होंने लिखा है कि रामदेव द्वारा अपने उत्पाद की बिक्री बढ़ाने के लिए धार्मिक भावनाओं को भड़काया है।

कांग्रेस नेता ने कहा कि बाबा रामदेव ने अपने वीडियो से देशवासियों के बीच घृणा, नफरत और द्वेष फैलाने का जो कार्य किया गया है, वह अत्यंत गंभीर अपराध की श्रेणी में आता है। इस पर रामदेव के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 196 (1)(क), 299 एवं आईटी एक्ट की विभिन्न धाराओं के तहत केस दर्ज कर उचित और कठोर कार्रवाई करने का कष्ट करें।

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