मुंबई आते ही शिवसेना स्टाइल में बढ़िया स्वागत होगा, कुणाल कामरा पर क्या बोले राहुल कनाल
- शिवसेना शिंदे गुट के युवा नेता ने कुणाल कामरा को लेकर कहा, ‘मुंबई उनका कर्मभूमि रही है और यहीं से उन्होंने कमाया है। अब वह खुद को मद्रासी बता रहे हैं। उनसे यह पूछना चाहिए कि कोविड का वैक्सीन कहां पर लिया था?’

शिवसेना की युवा सेना (शिंदे गुट) के नेता राहुल कनाल ने सोमवार को स्टैंडअप कॉमेडियन कुणाल कामरा को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि जब वह मुंबई में एंट्री करेंगे तो शिवसेना स्टाइल में स्वागत किया जाएगा। न्यूज एजेंसी एएनआई से बातचीत में कामरा को लेकर कनाल ने कहा, 'मैं अदालत का सम्मान करता हूं। उन्हें 7 तारीख तक राहत मिली है। इसके बाद उन्हें कानून के सामने आना होगा और फिर मुंबई में शिवसेना स्टाइल से उनका स्वागत होगा।' मालूम हो कि राहुल कनाल ने शिवसेना कार्यकर्ताओं के साथ मुंबई के हैबिटेट स्टूडियो में तोड़फोड़ की थी, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और फिर जमानत दे दी गई थी। कुणाल कामरा ने इसी जगह महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के बारे में मजाक किया था, जिसे लेकर भारी बवाल हुआ।
तमिलनाडु के विल्लुपुरम शहर के स्थायी निवासी कुणाल कामरा मुंबई में कानूनी प्रक्रिया का सामना कर रहे हैं। मद्रास हाई कोर्ट ने उन्हें अपनी टिप्पणियों को लेकर अंतरिम अग्रिम जमानत दी हुई है। इसे लेकर सवाल पूछे जाने पर राहुल कनाल ने कहा, 'हमारा संविधान हर किसी को बराबर अधिकार देता है। उन्हें लोकल लोगों का संरक्षण मिल रहा है। इसलिए वह भाग रहे हैं। नहीं तो, ऐसी कोई चीज नहीं जो मुंबई में ना मिलती हो। मैं एक बात साफ कर देना चाहता हूं कि चाहे उन्हें कैसा भी संरक्षण मिले, वह जब भी मुंबई आएंगे तो शिवसेना स्टाइल में उनका बढ़िया स्वागत होगा।'
कुणाल कामरा को राहुल कनाल ने क्या-क्या कहा
शिवसेना शिंदे गुट के युवा नेता ने कुणाल कामरा को लेकर कहा, 'मुंबई उनका कर्मभूमि रही है और यहीं से उन्होंने कमाया है। अब वह खुद को मद्रासी बता रहे हैं। उनसे यह पूछना चाहिए कि कोविड का वैक्सीन कहां पर लिया था? ये लोग दलबदलू हैं और इनके नेता संजय राउत उनसे बड़े दलबदलू हैं। इन लोगों का भी टाइम आएगा और जवाब दिया जाएगा।' अदालत ने कामरा को इस शर्त पर राहत दी कि उन्हें तमिलनाडु के विल्लुपुरम जिले के वनूर में न्यायिक मजिस्ट्रेट की संतुष्टि के लिए बांड भरना होगा। कामरा ने दलील दी थी कि वह 2021 में मुंबई से तमिलनाडु चले आए थे और तब से वह सामान्य रूप से इसी राज्य के निवासी हैं। उन्हें मुंबई पुलिस की ओर से गिरफ्तार किए जाने का डर है। इस पर, अदालत ने 7 अप्रैल तक उन्हें अग्रिम जमानत देने का फैसला सुनाया।