Is deleting messages from the phone a crime or not what did the Supreme Court say फोन से मैसेज डिलीट करना अपराध तो नहीं है; के कविता को बेल देते हुए बोला SC, India News in Hindi - Hindustan
Hindi NewsIndia NewsIs deleting messages from the phone a crime or not what did the Supreme Court say

फोन से मैसेज डिलीट करना अपराध तो नहीं है; के कविता को बेल देते हुए बोला SC

  • जस्टिस बीआर गवाई और जस्टिस केवी विश्वनाथन की बेंच मामले पर सुनवाई कर रही थी। एएसजी एसवी राजू का कहना था कि कविता का आचरण सबूतों के साथ छेड़छाड़ के बराबर है। इस बात का कविता के वकील मुकुल रोहतगी ने विरोध किया।

Nisarg Dixit लाइव हिन्दुस्तानWed, 28 Aug 2024 11:26 AM
share Share
Follow Us on
फोन से मैसेज डिलीट करना अपराध तो नहीं है; के कविता को बेल देते हुए बोला SC

दिल्ली आबकारी नीति घोटाला मामले में भारत राष्ट्र समिति नेता के कविता को सुप्रीम कोर्ट ने राहत दे दी है। मंगलवार को वह करीब 5 महीनों के बाद तिहाड़ जेल से बाहर आईं। सुनवाई के दौरान अदालत ने जांच एजेंसियों के काम करने के तरीके पर सवाल उठाए। खास बात है कि शीर्ष अदालत ने फोन से मैसेज डिलीट करने की बात को भी 'सामान्य' करार दिया है। दिल्ली हाईकोर्ट ने उन्हें जमानत देने से इनकार कर दिया था।

सीबीआई और ईडी के कविता के खिलाफ सबूतों से छेड़छाड़ के आरोप लगा रही थीं। एजेंसियों के आरोप थे कि उन्होंने मैसेज डिलीट किए हैं और अपने फोन फॉर्मेट किए हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार, मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि समय समय पर मैसेज डिलीट करना 'सामान्य व्यवहार' है और जब तक कोई दूसरा सबूत समर्थन नहीं करता, इसे अपराध नहीं माना जा सकता।

जस्टिस बीआर गवाई और जस्टिस केवी विश्वनाथन की बेंच मामले पर सुनवाई कर रही थी। एएसजी एसवी राजू का कहना था कि कविता का आचरण सबूतों के साथ छेड़छाड़ के बराबर है। इस बात का कविता के वकील मुकुल रोहतगी ने विरोध किया। उन्होंने कहा कि लोग खिलौनों की तरह फोन का इस्तेमाल करते हैं और डिवाइस बदलते रहते हैं। उनकी मुवक्किल ने फोन फॉर्मेट कर दिया था, क्योंकि नया फोन खरीदा था और पुराना फोन नौकर को दे दिया था।

कोर्ट ने एजेंसियों पर उठाए सवाल

दोनों केंद्रीय एजेंसियों को उनकी जांच की 'निष्पक्षता' को लेकर तीखी आलोचना का सामना करना पड़ा, तथा सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि 'यह स्थिति देखकर दुख हुआ।' पीठ ने इस मामले में एक गवाह का जिक्र करते हुए कहा, 'आप किसी को भी चुन लेंगे?' पीठ ने केंद्रीय एजेंसियों को फटकार लगाते हुए कहा, 'अभियोजन पक्ष को निष्पक्ष होना चाहिए। आप चुन-चुनकर कार्रवाई नहीं ले सकते। क्या यह निष्पक्षता है? जो व्यक्ति खुद को दोषी ठहराता है, उसे गवाह बना दिया गया है। कल आप किसी को भी अपनी मर्जी से आरोपी बना कर हिरासत में ले लेंगे और किसी को भी अपनी मर्जी से छोड़ देंगे? बहुत ही उचित और तर्कसंगत विवेक!'

रोहतगी ने यह कहते हुए जमानत देने का अनुरोध किया कि उनकी मुवक्किल के खिलाफ दोनों एजेंसियों की जांच पूरी हो गयी है। रोहतगी ने कहा कि वह ईडी के धन शोधन मामले में पांच महीने से और सीबीआई के मामले में चार महीने से अधिक समय से हिरासत में हैं। उन्होंने दोनों मामलों में सह आरोपी एवं आम आदमी पार्टी (आप) के नेता मनीष सिसोदिया को जमानत देने के उच्चतम न्यायालय के नौ अगस्त के फैसले का भी हवाला दिया।

ईडी ने कविता (46) को 15 मार्च को हैदराबाद में उनके बंजारा हिल्स स्थित घर से गिरफ्तार किया था। सीबीआई ने कथित घोटाले से जुड़े भ्रष्टाचार के मामले में 11 अप्रैल को उन्हें गिरफ्तार किया था। तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की बेटी कविता पर 'साउथ ग्रुप' का हिस्सा होने का आरोप लगाया गया है, जो व्यापारियों और राजनेताओं का एक कथित गिरोह है। इस गिरोह ने कथित तौर पर शराब लाइसेंस के बदले दिल्ली की सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी को 100 करोड़ रुपये की रिश्वत दी थी। कविता इन आरोपों को लगातार खारिज कर रही हैं।

(एजेंसी इनपुट के साथ)

इंडिया न्यूज़ , विधानसभा चुनाव और आज का मौसम से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में | लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।