दिल्ली में पहली नवंबर से BS-6 से नीचे के डीजल माल वाहनों की एंट्री बैन, CAQM का बड़ा फैसला
सीएक्यूएम ने दिल्ली में पलूशन पर नियंत्रण के लिए पहली नवंबर से दिल्ली में बीएस-6 डीजल मानक से नीचे के सभी परिवहन और वाणिज्यिक मालवाहक वाहनों के प्रवेश पर बैन लगाने का आदेश जारी किया है।

दिल्ली में पलूशन की रोकथाम के लिए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग यानी सीएक्यूएम ने कई बड़े फैसले लिए हैं। CAQM ने पहली नवंबर से दिल्ली में बीएस-6 डीजल मानक से नीचे के सभी ट्रांसपोर्ट और कॉमर्शियल माल वाहनों की एंट्री पर सख्त प्रतिबंध लगाने का आदेश जारी किया है।इसके साथ ही CAQM ने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में ओवरएज हो चुके वाहनों को लेकर भी एक बड़ा सख्त आदेश पारित किया है।
केवल इन्हीं वाहनों को मिलेगी एंट्री
आयोग ने अपने आदेश में कहा कि केवल बीएस-4 डीजल, सीएनजी, एलएनजी और इलेक्ट्रिक मालवाहक वाहनों को उस तारीख से दिल्ली में प्रवेश की अनुमति होगी, जिनमें हल्के मालवाहक वाहन (एलजीवी), मध्यम मालवाहक वाहन (एमजीवी) और भारी मालवाहक वाहन (एचजीवी) शामिल हैं।
जरूरी वस्तुओं की ढुलाई करने वालों को राहत
सीएक्यूएम ने कहा कि यह आदेश दिल्ली के बाहर रजिस्टर्ड सभी ट्रांसपोर्ट और कॉमर्शियल माल वाहनों पर लागू होगा। हालांकि, जरूरी वस्तुओं को ले जाने वाले या जरूरी सेवाएं प्रदान करने वाले गैर-बीएस 4 वाहनों को 31 अक्टूबर, 2026 तक अस्थायी छूट दी जाएगी। उसके बाद जरूरी सेवाओं वाले वाहनों को भी स्वच्छ ईंधन को भी अपनाना होगा।
ग्रैप नियमों के तहत फैसला
सीएक्यूएम ने कहा कि कॉमर्शियल वाहन, खास तौर पर पुराने डीजल वाहन दिल्ली-एनसीआर में पलूशन को बढ़ाने में भूमिका निभाते हैं। सर्दियों के दौरान तो यह समस्या बहुत बढ़ जाती है। जारी बयान में कहा गया है कि यह फैसला ग्रैप नियमों के अनुरूप है, जिसके तहत ज्यादा पलूशन फैलाने वाले वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाया जाता है।
सख्ती से आदेश पालन कराने का निर्देश
आयोग ने दिल्ली के साथ ही इससे सटे पड़ोसी राज्यों के परिवहन विभागों और यातायात पुलिस को निर्देश दिया है कि वे सभी 126 सीमा एंट्री प्वाइंट और स्वचालित नंबर प्लेट पहचान कैमरों से लैस 52 टोल प्लाजा पर इस आदेश का सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित करें। इतना ही नहीं सभी संबंधित एजेंसियों को इन आदेशों की बाबत तिमाही अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी।
ओवरएज वाहनों को फ्यूल नहीं
इसके साथ ही सीएक्यूएम ने दिल्ली के प्राधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे पेट्रोल पंपों पर सुनिश्चित कराएं कि पहली जुलाई से 10 और 15 साल पूरे कर चुके डीजल और पेट्रोल वाहनों को फ्यूल ना मिलने पाए। सीएक्यूएम के आदेश से साफ हो गया है कि दिल्ली में पहली जुलाई से 10 और 15 साल पूरे कर चुके डीजल और पेट्रोल वाहनों को फ्यूल स्टेशनों पर डीजल या पेट्रोल नहीं मिलेगा।