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हराम का माल लेकर आई है, कितनों से...; महिला के लिए इन शब्दों के इस्तेमाल पर कोर्ट ने दोषी ठहराया

दिल्ली की एक अदालत ने हराम शब्द का अर्थ समझाते हुए कहा कि यह किसी मेहनती महिला का अपमान करने के लिए काफी है। कोर्ट ने कहा कि हराम शब्द का मतलब है कि कोई ऐसी चीज जो गलत तरीके से अर्जित की गई हो।

Subodh Kumar Mishra लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीSun, 25 May 2025 07:18 PM
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हराम का माल लेकर आई है, कितनों से...; महिला के लिए इन शब्दों के इस्तेमाल पर कोर्ट ने दोषी ठहराया

दिल्ली की एक अदालत ने हराम शब्द का अर्थ समझाते हुए कहा कि यह किसी मेहनती महिला का अपमान करने के लिए काफी है। कोर्ट ने कहा कि हराम शब्द का मतलब है कि कोई ऐसी चीज जो गलत तरीके से अर्जित की गई हो।

लाइव लॉ की रिपोर्ट के अनुसार, तीस हजारी कोर्ट के प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट (जेएमएफसी) करणबीर सिंह ने कहा कि हराम शब्द ऐसा शब्द नहीं है जिसका इस्तेमाल सिर्फ किसी व्यक्ति का अपमान करने के लिए किया जाता है। हराम शब्द का मतलब है कि कोई ऐसी चीज जो निषिद्ध हो और जिसे गलत तरीके से अर्जित किया गया हो। यह शब्द किसी भी मेहनती महिला की शील का अपमान करने के लिए काफी है।

कोर्ट ने भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 509 के तहत दर्ज मामले में एक व्यक्ति को दोषी ठहराते हुए यह टिप्पणी की। उस पर एक महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने का आरोप था। उसने कहा था, “हराम का माल लेकर आ गई है, कितनों से... आई है।” बचाव पक्ष ने तर्क दिया कि अभियोजन पक्ष ने किसी चश्मदीद गवाह से पूछताछ नहीं की और केवल शिकायतकर्ता ने ही कहा था कि आरोपी ने यह शब्द कहे थे।

इस दलील को खारिज करते हुए जज ने कहा कि उपरोक्त दलीलें सही नहीं हैं। शिकायतकर्ता की गवाही स्पष्ट, ठोस, विश्वसनीय और भरोसेमंद थी और वह सीआरपीसी की धारा 164 के तहत दिए गए अपने बयान से मुकरी नहीं थी। कोर्ट ने कहा कि हराम शब्द एक महिला की विनम्रता का अपमान करता है, क्योंकि यह दर्शाता है कि उक्त महिला वफादार नहीं है।

यह शब्द 'कितनों से... आई है' कोई साधारण अपमान नहीं है। यह सीधे तौर पर महिला की अस्मिता पर प्रहार करता है। साथ ही यह भी दर्शाता है कि इस शब्द का अर्थ यह है कि महिला स्वच्छंद है और यह उसके चरित्र पर आक्षेप लगाता है।

कोर्ट ने कहा कि इससे किसी भी महिला की गरिमा का अपमान होना स्वाभाविक है। इन शब्दों का यह भी मतलब है कि वह कई लोगों के साथ यौन संबंध बना रही है। इसलिए कोर्ट का मानना ​​है कि आरोपी द्वारा कहे गए शब्दों का उद्देश्य शिकायतकर्ता की गरिमा का अपमान करना है।