Haryana Government Extends Disability Pension to 21 Serious Illnesses दिव्यांग पेंशन में 21 गंभीर बीमारियां शामिल होंगी, Faridabad Hindi News - Hindustan
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दिव्यांग पेंशन में 21 गंभीर बीमारियां शामिल होंगी

हरियाणा सरकार ने दिव्यांग पेंशन नियम-2025 के तहत 21 गंभीर बीमारियों को पेंशन में शामिल किया है। इससे थैलेसीमिया, हीमोफीलिया और मस्कुलर डिस्ट्रॉफी जैसे रोगों से ग्रस्त मरीजों को लाभ मिलेगा। पेंशन पाने...

Newswrap हिन्दुस्तान, फरीदाबादFri, 11 April 2025 11:15 PM
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दिव्यांग पेंशन में 21 गंभीर बीमारियां शामिल होंगी

नूंह, वरिष्ठ संवाददाता। सरकार ने दिव्यांग पेंशन नियम-2025 के तहत राज्य के दिव्यांगजनों को राहत देते हुए 21 गंभीर बीमारियों को पेंशन के दायरे में लाने का फैसला लिया है। इससे थैलेसीमिया, हीमोफीलिया और मस्कुलर डिस्ट्रॉफी जैसे रोगों से ग्रस्त मरीजों को भी अब दिव्यांग पेंशन का लाभ मिलेगा। उपायुक्त विश्राम कुमार मीणा ने बताया कि पेंशन का लाभ 18 वर्ष से अधिक आयु वाले, हरियाणा के मूल निवासी और कम से कम तीन वर्ष से राज्य में रह रहे पात्र व्यक्तियों को मिलेगा, जिनकी वार्षिक आय तीन लाख रुपये से अधिक न हो। लाभ के लिए मरीज को सिविल सर्जन कार्यालय से 60 प्रतिशत या उससे अधिक दिव्यांगता का प्रमाण-पत्र लेना अनिवार्य होगा, जिसे परिवार पहचान पत्र में अपडेट करवाकर पेंशन आवेदन किया जा सकेगा। नियमों में संशोधन की अधिसूचना सामाजिक न्याय, अधिकारिता एवं अंत्योदय विभाग द्वारा जारी की गई है। इसमें चलने-फिरने में असमर्थता, कुष्ठ रोग, अंधापन, मानसिक बीमारी, सिकल सेल, पार्किंसंस, ऑटिज्म और बौना जैसी अन्य गंभीर बीमारियों को भी शामिल किया गया है। यदि कोई व्यक्ति गलत दस्तावेजों के आधार पर लाभ लेता है, तो उससे 12 प्रतिशत वार्षिक ब्याज के साथ राशि की रिकवरी की जाएगी।

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