गुरुग्राम में 280 लोगों पर FIR, अवैध निर्माण और कॉलोनियां काटने वालों पर दर्ज हुए मुकदमे
गुरुग्राम जिले में अवैध निर्माण और अवैध कॉलोनियां काटने वाले लोगों के खिलाफ हरियाणा राज्य प्रवर्तन ब्यूरो (एचएसईबी) ने सख्त कार्रवाई करनी शुरू कर दी है। प्रर्वतन ब्यूरो ने ऐसे माफियाओं पर कड़ा शिकंजा कसते हुए वर्ष 2023 से अब तक विभिन्न विभागों की शिकायत पर 280 के खिलाफ मामला दर्ज किया है।

गुरुग्राम जिले में अवैध निर्माण और अवैध कॉलोनियां काटने वाले लोगों के खिलाफ हरियाणा राज्य प्रवर्तन ब्यूरो (एचएसईबी) ने सख्त कार्रवाई करनी शुरू कर दी है। प्रर्वतन ब्यूरो ने ऐसे माफियाओं पर कड़ा शिकंजा कसते हुए वर्ष 2023 से अब तक विभिन्न विभागों की शिकायत पर 280 के खिलाफ मामला दर्ज किया है।
मामले में जांच करते हुए 61 माफिया और मकान/जमीन मालिकों को गिरफ्तार किया है। फिलहाल सभी को शामिल जांच करने के बाद जमानत पर छोड़ दिया गया है। सभी के खिलाफ जांच पूरी कर कोर्ट में आरोपी बनाते हुए चार्जशीट पेश की गई है। कई मामले में सुनवाई शुरू हो गई है। बता दें कि अवैध निर्माण और कॉलोनी काटने का अपराध करने पर कानून में तीन साल तक की जेल और भारी जुर्माने का प्रावधान है।
ब्यूरो के अधिकारियों के मुताबिक, नए गुरुग्राम के इलाके के साथ सोहना, भोंडसी, पटौदी और फर्रुखनगर में अवैध कॉलोनियां काटी जा रही हैं। बिना किसी सरकारी योजना या मंजूरी के जमीन के टुकड़े बेचे जाते हैं, फिर उन पर निर्माण होता है। इससे भविष्य में लोगों को पानी, बिजली, सीवर और सड़क जैसी बुनियादी सुविधाओं की भारी दिक्कत होती है। माफिया लोगों को सस्ते दामों में प्लॉट देने का झांसा दे रहे हैं।
छोटे प्लॉट पर बन रहे पांच मंजिला फ्लोर
नए गुरुग्राम में अवैध निर्माण का सबसे ज्यादा उल्लंघन देखा जा रहा है। खासकर 60 गज के छोटे प्लॉटों पर नियमों को ताक पर रखकर इन छोटी जगहों पर पांच-पांच मंजिला तक फ्लोर बनाकर बड़ी इमारतें खड़ी कर दी जाती हैं। इससे न सिर्फ आसपास के लोगों को परेशानी होती है, बल्कि सुरक्षा नियम भी टूटते हैं। ऐसी इमारतों में पार्किंग, आग से बचाव के इंतजाम और दूसरी जरूरी सुविधाएं अक्सर नहीं होतीं, जो किसी भी आपात स्थिति में बड़ा खतरा बन सकती हैं। विभाग से मकान मालिक कब्जा प्रमाण पत्र लेने के बाद नियमों का उल्लंघन करते हुए अवैध निर्माण किया जाता है।
चार्जशीट कोर्ट में पेश की
ब्यूरो की टीम ले माफियाओं के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रहा है। आंकड़ों के अनुसार, 2023 से अब तक 280 एफआईआर दर्ज की गई हैं। 61 आरोपियों गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार किए गए सभी लोगों के खिलाफ पुख्ता सबूतों के साथ चार्जशीट कोर्ट में पेश की गई है ताकि उन्हें सख्त सजा मिल सके।
तीन वर्ष हो सकती है सजा
अवैध निर्माण पर हरियाणा शहरी क्षेत्र विकास एवं विनियमन अधिनियम, 1975 की धारा 10 के तहत कड़ी कार्रवाई का प्रावधान है। इसमें अवैध संपत्ति को तोड़ने का आदेश देने के साथ-साथ दोषियों को तीन साल तक की सजा हो सकती है। विभाग का कहना है कि वे अवैध निर्माण रोकने के लिए प्रतिबद्ध हैं।
संपत्ति खरीदने से पहले जांच की अपील
अधिकारियों ने लोगों से अपील की है कि कोई भी संपत्ति खरीदते समय उसकी पूरी जांच पड़ताल करें। अवैध कॉलोनियों या निर्माण में पैसा लगाने से बचें, क्योंकि इससे बाद में न सिर्फ आर्थिक नुकसान हो सकता है, बल्कि कानूनी मुश्किलों में भी फंस सकते हैं। डीटीपी प्रवर्तन गुरुग्राम अमित मधोलिया का कहना है कि सर्वे के बाद अवैध कॉलोनियों पर कार्रवाई की जाती है। कॉलोनियों में खरीद-फरोख्त पर रोक लगाने के लिए तहसीलदार को पत्र लिखा जाता है। जमीन मालिकों और भू-माफियाओं के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाती है। बीते दो महीनों में करीब 50 एफआईआर दर्ज करने के लिए ब्यूरो के पास भेजी गई है।
इन पर हो सकती है कार्रवाई
अवैध रूप से कॉलोनियां काटने के मामले में 70 लोगों पर मुकदमा दर्ज करवाने की तैयारी है। नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग ने जमीन मालिकों और भूमाफियाओं के खिलाफ मामला दर्ज करने की सिफारिश गुरुग्राम पुलिस को भेजी है। डीटीपीई कार्यालय की तरफ से मई माह में भोंडसी, बहरामपुर, कादरपुर, महेंद्रवाड़ा, बिधवाका, सोहना के गांव खेड़ला में अवैध रूप से पनप रही 13 कॉलोनियों को तोड़ा था। ये करीब 39 एकड़ पर विकसित हो रही थी।
अरविंद दहिया, प्रभारी हरियाणा राज्य प्रवर्तन ब्यूरो गुरुग्राम, ''अवैध कॉलोनी काटने वाले भू-माफिया और जमीन मालिकों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 61 को गिरफ्तार किया गया। जांच में शामिल करने के बाद सभी को जमानत पर छोड़ दिया गया।''