Ghaziabad house tax will be levied according to carpet area गाजियाबाद में अब कारपेट एरिया के हिसाब से लगेगा हाउस टैक्स, 81% तक मिलेगी छूट, Ncr Hindi News - Hindustan
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गाजियाबाद में अब कारपेट एरिया के हिसाब से लगेगा हाउस टैक्स, 81% तक मिलेगी छूट

गाजियाबाद नगर निगम ने पुरानी संपत्ति पर भी डीएम सर्किल रेट की दर से हाउस टैक्स लगा दिया है। करदाताओं को पुराने टैक्स का चार गुना बिल बढ़ाकर जारी किए जा रहे हैं। अब कारपेट एरिया से ही हाउस टैक्स लगेगा। वहीं, निगम करदाताओं को तीन श्रेणी में 66 से लेकर 81 फीसदी तक छूट देगा।

Praveen Sharma लाइव हिन्दुस्तान, गाजियाबाद। दीपक सिरोहीSat, 17 May 2025 11:12 AM
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गाजियाबाद में अब कारपेट एरिया के हिसाब से लगेगा हाउस टैक्स, 81% तक मिलेगी छूट

गाजियाबाद नगर निगम ने पुरानी संपत्ति पर भी डीएम सर्किल रेट की दर से हाउस टैक्स लगा दिया है। करदाताओं को पुराने टैक्स का चार गुना बिल बढ़ाकर जारी किए जा रहे हैं। अब कारपेट एरिया से ही हाउस टैक्स लगेगा। वहीं, निगम करदाताओं को तीन श्रेणी में 66 से लेकर 81 फीसदी तक छूट देगा।

नगर निगम एक अप्रैल वर्ष 2024 से नई संपत्ति पर डीएम सर्किल रेट की दर से हाउस टैक्स वसूल रहा। पुरानी संपत्ति पर नई दर से हाउस टैक्स नहीं था, लेकिन निगम ने चालू वित्त वर्ष में पुरानी संपत्ति पर भी चार गुना हाउस टैक्स बढ़ाया है। सॉफ्टवेयर अपडेट कर पांचों जोन कविनगर, सिटी, विजयनगर, मोहननगर और वसुंधरा जोन में गुरुवार शाम से पुरानी संपत्ति पर नई दर से हाउस टैक्स के बिल जारी कर दिए। निगम का दावा है कि बिल जारी करने से पहले इसमें सुधार किया गया है।

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निगम अब तक कवर्ड एरिया के हिसाब से हाउस टैक्स वसूल रहा था। यह नियम के खिलाफ है। इसके तहत करदाताओं से 20 फीसदी बिल ज्यादा वसूला जा रहा था, जबकि आवासीय संपत्ति पर कारपेट एरिया से ही हाउस टैक्स वसूलने का नियम है। इस नियम से 20 फीसदी बिल कम हो जाएगा। अब सभी बिल कारपेट के हिसाब से ही जारी होंगे। इसके अलावा निगम ने राहत दी है कि जो करदाता 10 साल पुराने भवन में रह रहे हैं, उन्हें उनके भवन के वार्षिक मूल्यांकन पर 25 फीसदी छूट मिलेगी। 10 से 20 साल पुराने भवन में रहने वाले करदाताओं को 32.5 फीसदी और 20 से 40 साल पुराने भवन में रहने वालों को 40 फीसदी छूट दी जाएगी। 31 जुलाई तक हाउस टैक्स जमा करने पर 20 फीसदी और ऑनलाइन हाउस टैक्स जमा करने पर एक फीसदी अतिरिक्त छूट करदाताओं को दी जाएगी। शहर में साढ़े चार लाख पुराने और करीब डेढ़ लाख नए करदाता हैं।

लाभ लेने के लिए आपत्ति लगानी होगी

निगम सूत्रों के मुताबिक, दस साल से रह रहे भवन करदाता को बिना आपत्ति के 25 फीसदी छूट वार्षिक मूल्यांकन में दी जाएगी। 10 से 20 साल और 20 से 40 साल पुराने भवनों में रहने वाले लोगों को दस्तावेज के साथ नगर निगम में आपत्ति लगानी होगी। निगम की जांच के बाद छूट का लाभ मिलेगा। वहीं, वर्ष 2024 से जिन नई संपत्तियों पर टैक्स लगा है, उन्हें 46 प्रतिशत तक छूट मिलेगी।

हाउस टैक्स बढ़ाने का प्रस्ताव रखा था

निगम ने वर्ष 2024 डीएम सर्किल रेट से हाउस टैक्स बढ़ाने का प्रस्ताव सदन की बैठक में रखा था। उस समय पार्षदों ने यह प्रस्ताव बोर्ड बैठक में गिरा दिया था। इसके बाद निगम ने प्रस्ताव को शासन में भेजा था। शासन ने डीएम सर्किल रेट से टैक्स वसूलने को कहा था, लेकिन यह प्रस्ताव फिर पास नहीं हो सका। नगर आयुक्त ने शासन से सुझाव मांगे थे। नगर विकास अनुभाग-9 के अनु सचिव मोहम्मद वासिफ ने नगर आयुक्त को पत्र से जवाब दिया है।

ऐसे कर तय किया

नगर निगम 12 मीटर चौड़ी सड़क वाले भवन पर 1.45 रुपये के हिसाब से टैक्स लगता था। इसे बढ़ाकर 3.50 रुपये किया गया है। 12 से 24 मीटर चौडी सड़क के भवन पर टैक्स 3.75 रुपये और 24 मीटर से अधिक चौड़ी सड़क वाले भवन के लिए टैक्स की दर चार रुपये कर दी है।

टैक्स का निर्धारण किया

अधिकारियों के अनुसार, भवन के क्षेत्रफल को 12 से गुना किया जाएगा। इसके बाद जितनी चौड़ी सडक पर भवन बना है, उसी श्रेणी के अनुसार तय दर से गुणा करना होगा। अंतिम परिणाम भवन का वार्षिक मूल्यांकन होगा। इस मूल्यांकन का 10 फीसदी संपत्ति कर, 10 फीसदी जलकर और चार फीसदी सीवर और ड्रेनेज का टैक्स होगा।

ऐसे समझें

● घर का क्षेत्रफल—100 वर्गमीटर

● घर के सामने की सड़क 12 मीटर

● (100 गुना 12 गुना 3.50 = 4,200)

● (10% संपत्ति कर—420 रुपये)

● (10% जलकर—420 रुपये)

● (चार फीसदी सीवर और ड्रेनेज कर-168 रुपये)

● घर का हाउस टैक्स बिल—1008 रुपये

विक्रमादित्य सिंह मलिक, नगर आयुक्त, ''शहर में अब तक कवर्ड एरिया के हिसाब से गृहकर वसूला जा रहा था। अब कारपेट एरिया से गृहकर वसूला जाएगा। कारपेट से 25 फीसदी टैक्स कम हो जाएगा। अन्य तरह से भी करदाताओं को छूट दी गई है।''