गाजियाबाद में वेव सिटी और सन सिटी के लोगों को नई दर से देना होगा हाउस टैक्स, समझें पूरा गणित
गाजियाबाद नगर निगम ने वेव सिटी और सनसिटी टाउनशिप में रह रहे लोगों से हाउस टैक्स वसूली की तैयारी शुरू कर दी है। इनसे डीएम सर्किल रेट का चार गुना हाउस टैक्स लिया जाएगा।

गाजियाबाद नगर निगम ने वेव सिटी और सनसिटी टाउनशिप में रह रहे लोगों से हाउस टैक्स वसूली की तैयारी शुरू कर दी है। इनसे डीएम सर्किल रेट का चार गुना हाउस टैक्स लिया जाएगा। पहली बार लगभग 25 हजार संपत्तियों को नई दर से हाउस टैक्स चुकाना होगा। पहले वेव और सनसिटी हाउस टैक्स के दायरे से बाहर थीं।
नगर निगम अधिकारी चाहते थे कि दोनों सिटी में रह रहे लोगों से भी हाउस टैक्स वसूला जाए, लेकिन वेव सिटी को इस पर आपत्ति थी। उनकी तरफ से यह मामला शासन के संज्ञान में लाया गया।
वेव सिटी की तरफ से शासन को अवगत कराया गया कि यह इंटिग्रेटेड टाउनशिप है। टाउनशिप के विकसित होने के बाद ही टैक्स का निर्धारण किया जाए। इस संबंध में शासनादेश का भी जिक्र किया गया। इसके बाद शासन ने एक कमेटी बनाई थी। शासन ने कमेटी की रिपोर्ट मिलने पर दोनों टाउनशिप के लोगों से हाउस टैक्स वसूली का निर्णय लिया है। शासन से आदेश जारी हो चुका है।
नगर निगम ने हाउस टैक्स वसूली के लिए सर्वे शुरू कर दिया है। मुख्य कर निर्धारण अधिकारी डॉ. संजीव सिन्हा ने बताया कि नई दर के हिसाब से वेव और सन सिटी से हाउस टैक्स वसूला जाएगा। कर निर्धारण होने के बाद बिल जारी किए जाएंगे। यह प्रक्रिया जल्दी पूरी हो जाएगी।
इस तरह हाउस टैक्स का निर्धारण किया जाएगा
निगम के सूत्रों ने बताया कि भवन के क्षेत्रफल को 12 से गुणा किया जाएगा। इसके बाद जितनी चौड़ी सडक पर भवन बना है, उसी श्रेणी के अनुसार तय दर से गुणा किया जाएगा। अंतिम परिणाम भवन का वार्षिक मूल्यांकन होगा। इस मूल्यांकन का 10 फीसदी संपत्ति कर, 10 फीसदी जलकर और चार फीसदी सीवर और ड्रेनेज के लिए टैक्स होगा।
पुराने करदाताओं को बिल बढ़ाकर जारी होंगे
नगर निगम के सूत्रों ने बताया कि अगले सप्ताह से पुरानी संपत्ति के लिए बिल जारी किए जाएंगे। इसके लिए सॉफ्टवेयर अपडेट हो चुका है। सूत्रों ने बताया कि निगम शहर के साढ़े चार लाख पुराने करदाताओं से टैक्स वसूली कर रहा है। इन सभी को अगले सप्ताह से बढ़े हुए बिल जारी किए जाएंगे।
तीन श्रेणी में सड़क की चौड़ाई के आधार पर टैक्स लगेगा
नगर निगम ने सड़क की चौड़ाई को तीन श्रेणी में बांटा है। पहली श्रेणी 12 मीटर चौड़ी वाली सड़क है। दूसरी श्रेणी 12 से 24 मीटर तक चौड़ी सड़क है। तीसरी श्रेणी 24 मीटर से अधिक चौड़ी वाली सड़क है। 12 मीटर चौड़ी सड़क पर बने भवन पर पहले 1.45 रुपये का हिसाब से टैक्स लगता था। इसे बढ़ाकर 3.50 रुपये किया जाएगा। 12 से 24 मीटर चौडी सड़क के भवन पर टैक्स दर दो रुपये से बढ़ाकर 3.75 रुपये किया जाएगा। 24 मीटर से अधिक चौड़ी सड़क पर बने भवन के लिए दर 2.41 से बढ़ाकर चार रुपये की जाएगी।
इस तरह से समझें
● घर का क्षेत्रफल—100 वर्गमीटर
● घर के सामने की सड़क 12 मीटर
● (100 गुना 12 गुना 3.50 = 4,200)
● (10 फीसदी संपत्ति कर—420)
● (10 फीसदी जलकर—420)
● (4 फीसदी सीवर व ड्रेनेज कर-168)
● घर का हाउस टैक्स बिल—1008 रुपये