Demand for Freehold Land in Ghaziabad s Industrial Areas Grows औद्योगिक क्षेत्र की भूमि फ्री होल्ड कराने की मांग तेज, Ghaziabad Hindi News - Hindustan
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औद्योगिक क्षेत्र की भूमि फ्री होल्ड कराने की मांग तेज

गाजियाबाद और प्रदेश के औद्योगिक क्षेत्रों में फ्री होल्ड जमीन की मांग बढ़ गई है। इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन (आईआईए) ने ए-20 फोरम का गठन किया है, जो लीज होल्ड भूमि को फ्री होल्ड में बदलने के लिए प्रयास...

Newswrap हिन्दुस्तान, गाज़ियाबादWed, 28 May 2025 07:06 PM
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औद्योगिक क्षेत्र की भूमि फ्री होल्ड कराने की मांग तेज

गाजियाबाद। गाजियाबाद समेत प्रदेश के औद्योगिक क्षेत्रों की जमीन फ्री होल्ड कराने की मांग तेज हो गई है। इस मुद्दे को लेकर इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन (आईआईए) ने राष्ट्रीय स्तर पर अन्य औद्योगिक संगठनों को मिलाकर ए-20 फोरम बनाया है। इसके तहत फ्री होल्ड जमीन के लिए अभियान चलाया जाएगा। गाजियाबाद में उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीसीडा) ने 12 औद्योगिक क्षेत्र विकसित किए हैं। इन सभी क्षेत्रों की जमीन लीज होल्ड पर है। आईआईए के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीरज सिंघल ने बताया कि उद्यमियों को यूपीसीडा से हर कार्य की अनुमति लेनी पड़ती है। इससे समय की बर्बादी होती है। हर कार्य के लिए कानपुर जाना पड़ता है।

इनको देखते हुए औद्योगिक संगठनों ने ए-20 फोरम बनाया है, जो प्रदेश में लीज होल्ड औद्योगिक भूमि को फ्री होल्ड कराने की पैरवी कर रहा। उन्होंने कहा कि औद्योगिक भूमि को फ्री होल्ड इस शर्त के साथ किया जाए कि इसका भू-उपयोग केवल औद्योगिक रहे। आईआईए गाजियाबाद के संजय अग्रवाल ने बताया कि इस फोरम में 22 औद्योगिक संगठन हैं। प्रदेश स्तर पर 12 और जनपद स्तर पर 83 औद्योगिक संगठनों एक मंच पर आए हैं। इस दौरान मनोज कुमार, साकेत अग्रवाल, हर्ष अग्रवाल, संजय गर्ग, ब्रिजेश अग्रवाल आदि मौजूद रहे। यहां लागू हो चुका आईआईए (एमएसएमई पॉलिसी) चेयरमैन प्रदीप गुप्ता ने बताया कि हरियाणा, दिल्ली, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, कर्नाटक और तमिलनाडु में लीज होल्ड भूमि को फ्री होल्ड में बदलने की पॉलिसी लागू है। उत्तर प्रदेश में भी इसे लागू किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में औद्योगिक विकास विभाग द्वारा विभिन्न कंपनियों के लिए अधिग्रहित भूमि को फ्री होल्ड करने संबंधी नीति वर्ष 2016 में जारी कर दी गई है, जो एक हेक्टेयर अथवा उससे अधिक क्षेत्रफल में कार्यरत इकाइयों के लिए लागू है। इससे सूक्ष्म और लघु उद्योग वंचित हैं।

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