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दिल्ली में गरजा MCD का बुलडोजर; 2 किलोमीटर तक अतिक्रमण साफ, आगे क्या संकेत?

एमसीडी अवैध अतिक्रमण के खिलाफ ऐक्शन मोड में है। शाहदरा उत्तरी जोन ने सोमवार को ब्राह्मपुरी वार्ड में दो किलोमीटर तक की सड़क से अस्थाई अतिक्रमण को हटाया।

Krishna Bihari Singh हिन्दुस्तान, नई दिल्लीTue, 29 April 2025 02:57 PM
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दिल्ली में गरजा MCD का बुलडोजर; 2 किलोमीटर तक अतिक्रमण साफ, आगे क्या संकेत?

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में सरकार बदलने के साथ ही अधिकारियों के तेवर भी बदल गए हैं। एमसीडी की ओर से अवैध अतिक्रमण के खिलाफ ऐक्शन देखे जा रहे हैं। शाहदरा उत्तरी जोन ने सोमवार को ब्राह्मपुरी वार्ड में दो किलोमीटर तक की सड़क से अस्थाई अतिक्रमण को हटाया। इस दौरान अतिक्रमण करने वाले लोगों का सामान जब्त किया गया।

अधिकारियों ने बताया कि निगम की सामान्य ब्रांच, रखरखाव व स्वास्थ्य विभाग, ट्रैफिक पुलिस और दिल्ली पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई कर सड़क से अवैध कब्जे को हटाया। वार्ड भजनपुरा और यमुना विहार सर्विस रोड के सामने से अतिक्रमण हटाया गया।

इस दौरान अनधिकृत रूप से खड़े रेहड़ी और दुकानदारों ने भी विरोध किया। निगम और पुलिस बल ने स्थिति को नियंत्रित किया। निगम के अधिकारियों का कहना है कि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में अतिक्रमण के खिलाफ निगम की ओर से इस तरह की कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी।

इस बीच दिल्ली हाईकोर्ट ने दक्षिण-पूर्वी दिल्ली में तैमूर नगर में भी बुलडोजर ऐक्शन के संकेत दिए हैं। जस्टिस प्रतिभा एम सिंह और जस्टिस मनमीत पीएस अरोड़ा की पीठ ने डीडीए को निर्देश दिया है कि वह दक्षिण-पूर्वी दिल्ली में तैमूर नगर नाले की मरम्मत में बाधक अवैध ढांचों को 5 मई से गिराना शुरू करे।

अदालत ने अधिकारियों को नाले की सफाई का काम तेजी से पूरा करने का निर्देश दिया। अदालत ने दो टूक कहा कि अवैध अतिक्रमण को गिराए जाने की जरूरत है। उम्मीद है कि आपको हमारी बात समझ आ गई होगी। हमें नहीं पता कि वे माफिया कौन हैं। वहां निर्माण करने की अनुमति कैसे दी गई? अचानक इतनी बड़ी इमारत कैसे खड़ी हो गई और अधिकारियों को भनक तक नहीं लग सकी। इसकी जांच करानी होगी।

इसके साथ ही अदालत ने एमसीडी, विशेष कार्य बल और डीडीए की ओर से संयुक्त निरीक्षण करने का अदेश दिया। अदालत ने कहा कि 18 मई को इस बारे में रिपोर्ट पेश करनी होगी। डीडीए की ओर से अदालत को बताया कि पहले भी इलाके का एक संयुक्त निरीक्षण किया गया था। इसमें लगभग 100 संरचनाओं में तोड़फोड़ किए जाने की जरूरत पाई गई। इसके साथ ही अदालत ने कहा कि निरीक्षण और सीमांकन के बारे में कार्रवाई 5 मई से की जानी चाहिए।

(पीटीआई के इनपुट के साथ)