गैंगस्टर प्रिंस की हत्या के मामले में आरोपी अता-उर-रहमान को अदालत ने दी जमानत
पटियाला हाउस कोर्ट ने गैंगस्टर अता-उर-रहमान को जमानत दी, यह कहते हुए कि गिरफ्तारी के कारण नहीं बताए गए थे, जिससे उसके संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन हुआ। न्यायाधीश ने कहा कि आरोपी को उसकी स्वतंत्रता...

- अदालत ने कहा कि गिरफ्तारी के आधार न बताकर किया आरोपी के संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन नई दिल्ली, कार्यालय संवाददाता। पटियाला हाउस कोर्ट ने हाल ही में तिहाड़ जेल में प्रतिद्वंद्वी गैंगस्टर प्रिंस तेवतिया की हत्या के मामले में आरोपी गैंगस्टर अता-उर-रहमान को जमानत दे दी। अदालत ने यह फैसला इस आधार पर सुनाया कि आरोपी और उसके परिजनों को गिरफ्तारी का कारण नहीं बताया गया, जो आरोपी के संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन है।
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सुमित दास की अदालत ने आरोपी को 50,000 रुपये के निजी मुचलके और उतनी ही राशि के जमानती बान्ड पर जमानत दी। अदालत ने कहा कि आरोपी के संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन हुआ है, जिससे उसे उसकी स्वतंत्रता वापस मिलनी चाहिए। हालांकि अपराध की प्रकृति और उसके परिणाम यथावत बने रहेंगे, जिसके लिए आरोपी को मुकदमे का सामना करना होगा।
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जांच एजेंसी ने भी नहीं किया कानून का पालन
अदालत ने कहा कि किसी भी दस्तावेज में गिरफ्तारी के आधारों को बताने का प्रमाण नहीं मिलता है। यह अधिक चिंताजनक है कि जांच एजेंसी और किसी अन्य ने कानून का पालन करने की कोशिश नहीं की। आरोपी को पुलिस रिमांड के लिए पेश करते समय भी गिरफ्तारी के आधारों का उल्लेख या चर्चा नहीं की गई।
बता दें कि अता-उर-रहमान को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने प्रिंस तेवतिया की हत्या से जुड़े मुकदमे में गिरफ्तार किया था। वह पहले से ही तिहाड़ जेल में एक अन्य मामले में बंद था।
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