Court Seeks Response from Jail Authorities on Tahawwur Rana s Family Communication Request तहव्वुर की याचिका पर अदालत ने तिहाड़ जेल और एनआईए से मांगा जवाब, Delhi Hindi News - Hindustan
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तहव्वुर की याचिका पर अदालत ने तिहाड़ जेल और एनआईए से मांगा जवाब

- मामले की अगली सुनवाई चार जून के लिए सूचीबद्ध 26/11 आतंकी हमला मामला

Newswrap हिन्दुस्तान, नई दिल्लीWed, 28 May 2025 05:27 PM
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तहव्वुर की याचिका पर अदालत ने तिहाड़ जेल और एनआईए से मांगा जवाब

नई दिल्ली, कार्यालय संवाददाता। पटियाला हाउस कोर्ट ने मुंबई आतंकी हमलों के मास्टरमाइंड तहव्वुर राणा की परिवार से बातचीत करने की अनुमति को लेकर दायर याचिका पर तिहाड़ जेल प्रशासन और राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) से जवाब मांगा है। विशेष न्यायाधीश चंदर जीत सिंह की अदालत ने नोटिस जारी कर एनआईए से याचिका पर जवाब मांगा है। जेल प्रशासन को स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने का आदेश दिया है। अदालत ने मामले की अगली सुनवाई चार जून के लिए सूचीबद्ध की है। राणा फिलहाल न्यायिक हिरासत में है। ---------- पहले खारिज कर दी थी याचिका बता दें कि जब राणा एनआईए की हिरासत में थे, तब अदालत ने उन्हें फोन पर अपने परिवार से बात करने की अनुमति देने से इनकार कर दिया था।

राणा के वकील पीयूष सचदेवा ने दलील दी कि एक विदेश नागरिक होने के नाते उन्हें अपने परिवार के सदस्यों से बात करने का मूल अधिकार है। जबकि एनआईए ने याचिका का विरोध करते हुए कहा था कि बातचीत से किसी भी संवेदनशील जानकारी के लीक होने का खतरा है।

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