तहव्वुर की याचिका पर अदालत ने तिहाड़ जेल और एनआईए से मांगा जवाब
- मामले की अगली सुनवाई चार जून के लिए सूचीबद्ध 26/11 आतंकी हमला मामला

नई दिल्ली, कार्यालय संवाददाता। पटियाला हाउस कोर्ट ने मुंबई आतंकी हमलों के मास्टरमाइंड तहव्वुर राणा की परिवार से बातचीत करने की अनुमति को लेकर दायर याचिका पर तिहाड़ जेल प्रशासन और राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) से जवाब मांगा है। विशेष न्यायाधीश चंदर जीत सिंह की अदालत ने नोटिस जारी कर एनआईए से याचिका पर जवाब मांगा है। जेल प्रशासन को स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने का आदेश दिया है। अदालत ने मामले की अगली सुनवाई चार जून के लिए सूचीबद्ध की है। राणा फिलहाल न्यायिक हिरासत में है। ---------- पहले खारिज कर दी थी याचिका बता दें कि जब राणा एनआईए की हिरासत में थे, तब अदालत ने उन्हें फोन पर अपने परिवार से बात करने की अनुमति देने से इनकार कर दिया था।
राणा के वकील पीयूष सचदेवा ने दलील दी कि एक विदेश नागरिक होने के नाते उन्हें अपने परिवार के सदस्यों से बात करने का मूल अधिकार है। जबकि एनआईए ने याचिका का विरोध करते हुए कहा था कि बातचीत से किसी भी संवेदनशील जानकारी के लीक होने का खतरा है।
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।