जैन की मानहानि याचिका पर 23 को फैसला करेगी कोर्ट
राउज एवेन्यू अदालत 23 अप्रैल को आप नेता सत्येंद्र जैन द्वारा भाजपा विधायक करनैल सिंह के खिलाफ दायर मानहानि मामले पर फैसला सुनाएगी। जैन ने सिंह पर झूठे और मानहानिकर बयान देने का आरोप लगाया था, जिसमें...

नई दिल्ली, कार्यालय संवाददाता। राउज एवेन्यू अदालत ने आप नेता सत्येंद्र जैन द्वारा भाजपा विधायक करनैल सिंह के खिलाफ दायर आपराधिक मानहानि की शिकायत पर 23 अप्रैल को फैसला सुनाएगी। अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट पारस दलाल की अदालत ने याचिका की सुनवाई के दौरान जैन और सिंह की ओर से मामले की अधिकारिता और सुनवाई योग्य होने पर दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद आदेश सुरक्षित रख लिया है। मामले पर आदेश के लिए 23 अप्रैल का दिन तय किया गया है।
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यह है पूरा मामला
सत्येंद्र जैन ने आरोप लगाया था कि 19 जनवरी को एक टीवी साक्षात्कार के दौरान करनैल सिंह ने उनके खिलाफ झूठे और मानहानिपूर्ण बयान दिए। उन्होंने कहा कि सिंह ने दावा किया था कि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने उनके घर से 37 किलोग्राम सोना बरामद किया और उनके नाम पर 1100 एकड़ जमीन है, जो कथित रूप से भ्रष्टाचार और धनशोधन से अर्जित की गई है। जैन का कहना है कि इस तरह के बयान उनके राजनीतिक और सामाजिक छवि को नुकसान पहुंचाने के लिए दिए गए।
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