Delhi High Court Imposes Fine on Central Government in IPR Case बौद्धिक संपदा विवादः केंद्र सरकार पर लगाया 20 हजार का जुर्माना, Delhi Hindi News - Hindustan
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बौद्धिक संपदा विवादः केंद्र सरकार पर लगाया 20 हजार का जुर्माना

दिल्ली उच्च न्यायालय ने एक बौद्धिक संपदा मामले में बार-बार स्थगन मांगने पर केंद्र सरकार पर 20 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। न्यायालय ने यह आदेश सेना केंद्रीय कल्याण कोष में चार सप्ताह के भीतर...

Newswrap हिन्दुस्तान, नई दिल्लीSun, 11 May 2025 07:49 PM
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बौद्धिक संपदा विवादः केंद्र सरकार पर लगाया 20 हजार का जुर्माना

- उच्च न्यायालय ने सेना केंद्रीय कल्याण कोष में जुर्माना जमा करने का आदेश दिया नई दिल्ली, कार्यालय संवाददाता। दिल्ली उच्च न्यायालय ने एक बौद्धिक संपदा (आईपीआर) मामले में बार-बार स्थगन मांगने पर सख्त रुख अपनाते हुए केंद्र सरकार पर 20 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। न्यायालय ने यह जुर्माना सेना केंद्रीय कल्याण कोष में चार सप्ताह के भीतर जमा करने का आदेश दिया है। न्यायमूर्ति सौरभ बनर्जी की पीठ ने कहा कि चूंकि पिछली तीन तारीखों पर भी स्थगन की मांग की गई थी, इसलिए न्याय के हित में अगली सुनवाई छह अगस्त को तय की जाती है। लेकिन यह आदेश 20 हजार रुपये जुर्माना भरने की शर्त पर दिया जा रहा है।

सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार के वकील ने बताया कि उन्होंने मामले में लिखित दलीलें दायर कर दी हैं। लेकिन संबंधित प्राधिकारी से उन्हें अभी तक कोई विशेष निर्देश प्राप्त नहीं हुआ है। अदालत ने कहा कि न्याय के हित में एक आखिरी मौका दिया जा रहा है। लेकिन अब बिना जिम्मेदारी तय किए समय नहीं दिया जा सकता। यह मामला वर्ष 2023 में दायर किया गया था। याचिकाकर्ता ने अपने पेटेंट की भारत में पंजीकरण कराने की मांग की थी।

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