Supreme Court Affirms Right to Access Evidence During ED Investigations आरोपी को दस्तावेज, बयानों की प्रति पाने का हक : कोर्ट, Delhi Hindi News - Hindustan
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आरोपी को दस्तावेज, बयानों की प्रति पाने का हक : कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी आरोपी को ईडी द्वारा एकत्र किए गए दस्तावेजों और बयानों की प्रति प्राप्त करने का अधिकार है। न्यायमूर्ति अभय एस. ओका और न्यायमूर्ति उज्जल भुइयां की पीठ ने विशेष जज को निर्देश...

Newswrap हिन्दुस्तान, नई दिल्लीWed, 7 May 2025 05:15 PM
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आरोपी को दस्तावेज, बयानों की प्रति पाने का हक : कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने निष्पक्ष सुनवाई की संवैधानिक गारंटी के मद्देनजर बुधवार को कहा कि किसी आरोपी को जांच के दौरान ईडी द्वारा एकत्र दस्तावेजों और बयानों की प्रति पाने का हक है। न्यायमूर्ति अभय एस. ओका और न्यायमूर्ति उज्जल भुइयां की पीठ ने कहा कि अभियोजन पक्ष की शिकायत पर संज्ञान लिये जाने के बाद, मामले से निपटने वाले विशेष जज को निर्देश देना चाहिए कि प्रक्रिया के साथ-साथ शिकायत और दस्तावेजों की एक प्रति आरोपी को दी जाए। इसमें कहा गया कि जांच अधिकारी ने जिन बयानों, दस्तावेजों, भौतिक वस्तुओं पर भरोसा नहीं किया है, उनकी सूची की प्रति भी आरोपी को दी जानी चाहिए।

यह फैसला धनशोधन के एक मामले में आरोपी सरला गुप्ता द्वारा दायर याचिका पर आया। उन्होंने दिल्ली हाईकोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी थी, जिसमें कहा गया था कि अभियोजन पक्ष सुनवाई के पूर्व के स्तर में दस्तावेज उपलब्ध कराने के लिए बाध्य नहीं है।

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