नए वक्फ कानून के खिलाफ दो नई याचिकाओं पर सुनवाई से इनकार
सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025 की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली दो नई याचिकाओं पर सुनवाई से इनकार कर दिया। मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि हर कोई अपना नाम अखबारों में देखना चाहता है और...

सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025 की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली दो नई याचिकाओं पर सुनवाई से इनकार कर दिया। अदालत ने शुक्रवार को कहा हर कोई अखबारों में अपना नाम देखना चाहता है। मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई और न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने कहा कि वह 20 मई को सुनवाई के लिए आने वाले लंबित विषय पर फैसला करेगी। इसके बाद, शीर्ष अदालत मामले में अंतरिम राहत के विषय पर सुनवाई करेगी। इनमें से एक याचिका शुक्रवार को सुनवाई के लिए आने पर, केंद्र की ओर से अदालत में पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि अधिनियम को चुनौती देने वाली याचिकाएं अनंत काल तक दायर नहीं की जा सकतीं।
याचिकाकर्ता की ओर से पेश वकील ने कहा कि उन्होंने आठ अप्रैल को याचिका दायर की थी और 15 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री द्वारा बताई गई खामियों को दूर कर दिया था, लेकिन उनकी याचिका को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध नहीं किया गया। मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि हर कोई चाहता है कि उसका नाम अखबारों में आए। वकील ने जब पीठ से आग्रह किया कि उनकी याचिका को लंबित याचिकाओं के साथ संलग्न की जाएं, तो पीठ ने कहा कि हम इस विषय पर फैसला करेंगे। इसके बाद, पीठ ने इसे खारिज कर दिया। जब इसी तरह की एक अन्य याचिका सुनवाई के लिए आई, तो पीठ ने कहा कि खारिज की जाती है।
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