खेडकर को 21 अप्रैल तक गिरफ्तारी से राहत
उच्चतम न्यायालय ने पूजा खेडकर को सिविल सेवा परीक्षा में धोखाधड़ी और आरक्षण के लाभ के मामले में गिरफ्तारी से 21 अप्रैल तक राहत दी है। खेडकर के वकील ने अदालत में बताया कि दिल्ली सरकार की प्रतिक्रिया पर...

नई दिल्ली, एजेंसी। उच्चतम न्यायालय ने सिविल सेवा परीक्षा में धोखाधड़ी एवं गलत तरीके से ओबीसी (अन्य पिछड़ा वर्ग) और दिव्यांग श्रेणी के तहत आरक्षण का लाभ उठाने की आरोपी पूजा खेडकर को गिरफ्तारी से 21 अप्रैल तक राहत दे दी है। अदालत में खेडकर के वकील ने कहा कि दिल्ली सरकार की प्रतिक्रिया पर उनका जवाब दाखिल कर दिया गया है, लेकिन अभी तक रिकॉर्ड पर नहीं आया है। न्यायमूर्ति बीवी नागरत्ना और न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा की पीठ ने खेडकर के वकील की इस दलील पर गौर करते हुए अभी गिरफ्तारी से राहत दे दी। पीठ ने मामले को 21 अप्रैल को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध कर दिया। साथ ही पीठ ने शीर्ष अदालत की रजिस्ट्री से यह सत्यापित करने को कहा कि क्या खेडकर का जवाब दाखिल किया गया है?
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