बीमारी छुपाने की कह नहीं दिया क्लेम, अब बीमा कंपनी देगी 42 लाख
Agra News - प्रशांत खंडेलवाल ने आईडीबीआई बैंक से लिए 60 लाख रुपये के लोन को सुरक्षित करने के लिए बीमा योजना ली थी। पिता की हार्ट अटैक से मृत्यु के बाद क्लेम करने पर बीमा कंपनी ने इंकार कर दिया। न्याय के लिए जिला...

आईडीबीआई बैंक से व्यवसाय के लिए 60 लाख रुपये का लोन लिया था। उक्त लोन को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से बीमा योजना ली थी। वादी के पिता की हार्ट अटैक से मृत्यु हो जाने पर उसने सभी औपचारिकता पूरी कर क्लेम किया। लेकिन कंपनी ने क्लेम नहीं दिया। तब उसने न्याय के लिए जिला उपभोक्ता आयोग द्वितीय का दरवाजा खटखटाया। आयोग के अध्यक्ष आशुतोष एवं पारुल कौशिक ने मै. एजेज फैडरल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लि. से वादी को 42 लाख रुपये 20 हजार रुपये दिलाने के आदेश दिए। वादी प्रशांत खंडेलवाल निवासी गायत्री स्ट्रिीट ताजनगरी फेस द्वितीय ने वरिष्ठ अधिवक्ता नरेश कुमार शर्मा के माध्यम से आयोग में मुकदमा प्रस्तुत कर आरोप लगाया कि उसके पिता स्व. अशोक कुमार खंडेलवाल ने आईडीबीआई बैंक से व्यवसाय के लिए 60 लाख रुपये का लोन लिया था। उक्त लोन को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से दो लाख 33 हजार 408 रुपये की प्रीमियम पर आईडीबीआई फैडरल लाइफ इंश्योरेंस ग्रुप लोन सिक्योर प्लान नाम की बीमा योजना ली थी। वादी के पिता की एक जुलाई 22 को ह्रदयघात से मृत्यु हो जाने पर वादी ने क्लेम किया। बीमा कंपनी द्वारा क्लेम देने से इंकार कर दिया। पूर्व बीमारी छुपाने की कहकर क्लेम नहीं दिया।
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