Court Convicts Mukesh for Mobile and Card Theft in Agra Case लूट के दोषी को तीन साल की सजा, Agra Hindi News - Hindustan
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लूट के दोषी को तीन साल की सजा

Agra News - फतेहाबाद निवासी मुकेश को अदालत ने मोबाइल, क्रेडिट/डेबिट कार्ड और नकदी लूटने के मामले में दोषी पाया है। उसे तीन वर्ष की सजा और एक हजार रुपये का जुर्माना हुआ। आरोप के अनुसार, मुकेश ने एक व्यक्ति को कार...

Newswrap हिन्दुस्तान, आगराSat, 12 April 2025 09:14 PM
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लूट के दोषी को तीन साल की सजा

कार में बिठाकर मोबाइल, क्रेडिट/डेबिट कार्ड एवं नकदी लूटने के मामले में आरोपी मुकेश निवासी फतेहाबाद को कोर्ट ने दोषी पाया है। अदालत ने उसे तीन वर्ष के कारावास एवं एक हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई। अभियोजन की ओर से एडीजीसी घनश्याम गुप्ता एवं एडीजीसी आदर्श चौधरी ने गवाहों और घटना से जुड़े अहम साक्ष्य प्रस्तुत किए। आकाश कजारिया निवासी सासनी गेट ने थाना न्यू आगरा में तहरीर देकर आरोप लगाया कि चार अज्ञात आरोपियों ने उसे कार में बिठाकर उसका मोबाइल, क्रेडिट/डेबिट कार्ड छीनकर कार्ड से 13500 रुपये निकाल लिए। पुलिस ने 30 जनवरी 2019 को आरोपियों को खिलाफ मुकदमा दर्ज कि। सात मार्च को आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। उसके कब्जे से क्रेडिट एवं डेबिट कार्ड बरामद हुआ था। विवेचक ने अहम साक्ष्य जुटा आरोपी के विरुद्ध 27 मार्च 19 को आरोप पत्र दाखिल किया। अभियोजन ने साक्ष्य पेश किए।

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