कामाख्या माता केस में आदेश सात नियम 14 पर हुई बहस
Agra News - श्रीकामाख्या माता कामाख्या देवी बनाम उप्र सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के मामले में गुरुवार को सुनवाई हुई। वादी अधिवक्ता ने दस्तावेजों को प्रस्तुत किया जबकि विपक्षी अधिवक्ता ने उन्हें समझने में कठिनाई...

श्रीभगवान श्रीकामाख्या माता कामाख्या देवी आदि बनाम उप्र सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड आदि में गुरुवार को कोर्ट में सुनवाई हुई। विपक्षियों द्वारा आदेश सात नियम 14 सीपीसी के प्रार्थनापत्र पर बहस हुई। अदालत ने मामले की अगली सुनवाई के लिए दस जुलाई नियत की है। अधिवक्ता अजय प्रताप सिंह ने बताया कि विपक्षियों द्वारा आदेश सात नियम 14 सीपीसी के प्रार्थनापत्र पर बहस हुई। वादी अधिवक्ता ने न्यायालय को बताया कि वादपत्र के समर्थन में सभी दस्तावेज विपक्षियों को दिए जा चुके हैं। अतः दस्तावेजों कों पत्रवाली में दाखिल करने का आदेश पारित किया जाए। इस पर विपक्षी सलीम चिश्ती दरगाह के अधिवक्ता ने कहा कि दस्तावेज समझ नहीं आ रहे हैं। इसके जवाब में वादी अधिवक्ता ने न्यायालय को बताया कि मामला इतिहास से जुड़ा है। अगर विपक्षियों को कोई तथ्य समझ नहीं आ रहे तो वह उन्हें समझा सकते हैं। न्यायालय ने सभी पक्षों को सुनते हुए सुनवाई की अगली तिथि दस जुलाई नियत की। सुनवाई के दौरान वादी पक्ष के अधिवक्ता नरेश सिकरवार व एसपी सिंह सिकरवार उपस्थित रहे।
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