चंदन हत्याकांड में बरी दो आरोपियों के विरुद्ध हाईकोर्ट में अपील
Agra News - शहर में 2018 में हुई हिंसा और चंदन गुप्ता की हत्या के मामले में एनआईए कोर्ट से बरी हुए दो आरोपियों के खिलाफ उच्च न्यायालय में अपील की गई है। चंदन के पिता ने अपील दायर की, जिस पर उच्च न्यायालय ने...

शहर में वर्ष 2018 में हुई हिंसा व चंदन गुप्ता की हत्या में एनआईए कोर्ट से बरी हो चुके दो आरोपियों के विरुद्ध हाईकोर्ट में अपील दायर की गई है। मृतक चंदन के पिता सुशील गुप्ता ने इस अपील को हाईकोर्ट में दाखिल किया है। जिस पर हाईकोर्ट ने बरी हो चुके असीम कुरैशी व नसरूददीन के विरुद्ध जमानतीय वांरट जारी किए हैं। एनआईए कोर्ट ने इस मामले में 28 आरोपियों को सजा सुनाई थी। असीम कुरैशी व नसरूद्दीन को इस मामले में बरी कर दिया था। इस मामले में हाईकोर्ट ने सुशील गुप्ता की अपील को स्वीकर कर लिया है। हाईकोर्ट अब इस मामले की सुनवाई 19 मई को होगी। दोष मुक्त हो चुके असीम व नसरूददीन नियत तिथि पर हाईकोर्ट में स्वंय या अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित होंगे।
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