कूटरचना करने के आरोपी की जमानत अर्जी खारिज
Ambedkar-nagar News - अम्बेडकरनगर में जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने कूटरचना और अन्य धाराओं के तहत आरोपी की जमानत अर्जी खारिज कर दी। भीटी थाना क्षेत्र में वाहन एग्रीमेंट विवाद के चलते आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था। न्यायालय...

अम्बेडकरनगर, संवाददाता। कूटरचना समेत विभिन्न धाराओं के आरोपी की जमानत अर्जी जिला एवं सत्र न्यायाधीश राम सुलीन सिंह ने खारिज कर दी। मामला भीटी थाना क्षेत्र का है। भीटी थाना क्षेत्र निवासी राजू उर्फ इन्द्रनारायण दूबे, इकेश दूबे, राजमणि तिवारी, उमाकान्त तिवारी, हेमन्त दूबे, रामनरेश पांडेय, संदीप पांडेय, अजू दूबे व अंकुर गोस्वामी का ट्रैक्टर छह माह के लिए एग्रीमेंट कराके राज बहादुर यादव ने लिया था। एग्रीमेंट के बाद पैसा न मिलने पर राज बहादुर यादव ने एग्रीमेंट सोनू यादव के नाम होने की बात कहकर मामले को टरका दिया। पैसा के साथ वाहनों का लोकेशन न मिलने पर की गई शिकायत पर पुलिस ने कार्रवाई किया और वाहनों के साथ आरोपितों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया।
अयोध्या जिले के महराजगंज थाना क्षेत्र के मड़ना निवासी अनिल कुमार पुत्र दयाशंकर की जमानत अर्जी पर दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद जिला जज ने आरोपी की जमानत अर्जी खारिज कर दी।
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