आत्महत्या के लिए प्रेरित करने पर पति की
Ambedkar-nagar News - अदालत से जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने दिया आदेश अम्बेडकरनगर, संवाददाता।

अदालत से जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने दिया आदेश
अम्बेडकरनगर, संवाददाता। आत्महत्या के लिए प्रेरित करने के आरोपी की जमानत अर्जी जिला एवं सत्र न्यायाधीश राम सुलीन सिंह ने खारिज कर दी। मामला माह भर पूर्व आलापुर थाना क्षेत्र का है।
अखलाशपुर में स्थित टेंट की दुकान में बीते आठ मार्च को आग लग गई थी जिसमें महिला वन्दना की जलकर मौत हो गई थी। आरोप है कि घटना के दिन वन्दना एवं उसके पति मिथिलेश कुमार चौहान के बीच घरेलू विवाद हुआ था जिससे दुष्प्रेरित होकर वन्दना ने टेंट की दुकान में बिजली से आग लगाकर आत्महत्या कर लिया था। सत्र न्यायालय में महमदपुर देवीदयाल निवासी मिथिलेश कुमार चौहान पुत्र रामशंकर द्वारा दिए गए जमानत अर्जी पर डीजीसी क्रिमिनल गोविन्द श्रीवास्तव ने विरोध किया जबकि बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने अपने मुवक्किल के समर्थन में तर्क दिए। अपराध की गम्भीरता के दृष्टिगत जिला जज ने आरोपी की जमानत अर्जी खारिज कर दी।
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