Consumer Forum Orders Insurance Company to Pay 8 73 Lakh Claim with Interest for Injury Case फोरम से : क्लेम देने में आनाकानी पर फंसी बीमा कंपनी, ब्याज समेत देने होंगे 8.73 लाख रुपये, Amroha Hindi News - Hindustan
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फोरम से : क्लेम देने में आनाकानी पर फंसी बीमा कंपनी, ब्याज समेत देने होंगे 8.73 लाख रुपये

Amroha News - अमरोहा, संवाददाता। उपभोक्ता फोरम ने कारोबारी के चोट लगने के बाद हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी के क्लेम का भुगतान नहीं करने पर बीमा कंपनी को क्लेम की धनराशि

Newswrap हिन्दुस्तान, अमरोहाWed, 28 May 2025 04:57 AM
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फोरम से : क्लेम देने में आनाकानी पर फंसी बीमा कंपनी, ब्याज समेत देने होंगे 8.73 लाख रुपये

उपभोक्ता फोरम ने कारोबारी के चोट लगने के बाद हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी के क्लेम का भुगतान नहीं करने पर बीमा कंपनी को क्लेम की धनराशि के रूप में 8.73 लाख रुपये का भुगतान नौ प्रतिशत ब्याज के साथ करने का आदेश दिया। इसके अलावा शारीरिक, आर्थिक व मानसिक क्षतिपूर्ति के अलावा वाद खर्च के रूप में 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया। शहर के मोहल्ला मंडी चौब में कारोबारी संजय मालीवाल का परिवार रहता है। कैलसा रोड पर उनकी साबुन फैक्ट्री है। साल 2013 में उन्होंने स्टार हेल्थ बीमा कंपनी से अपनी पॉलिसी कराई थी। 12 मार्च 2022 को उन्होंने 27234 प्रीमियम धनराशि जमा करके अपनी पॉलिसी को नवीनीकरण भी कराया था।

12 मार्च 2022 को संजय मालीवाल कारोबारी सिलिसले में ग्रेटर नोएडा गए थे। वहां कंपनी का निरीक्षण करते हुए उनका पैर मशीन में फंस गया था। कंपनी में मौजूद कर्मियों ने उन्हें वहीं एक अस्पताल में भर्ती करा दिया था। जहां कैशलेस भुगतान के लिए बीमा कंपनी के समक्ष आवेदन किया गया। बीमा कंपनी के अधिकारियों ने उन्हें आश्वासन दिया कि वह अपना इलाज करा लें और बाद में खर्च का भुगतान कर दिया जाएगा। 12 मार्च 2022 को अस्पताल में भर्ती संजय मालीवाल के इलाज पर 24 मार्च तक कुल 8 लाख 22 हजार 966 रुपये खर्च हुए। इसके बाद 22 अप्रैल 2022 को फिर अस्पताल में भर्ती होना पड़ा। जिसमें 1 लाख 16 हजार 759 रुपये खर्च हुए। इसके बाद कारोबारी संजय मालीवाल ने बीमा कंपनी से क्लेम के लिए आवेदन किया तो कंपनी ने क्लेम देने से इनकार कर दिया। कारोबारी संजय मालीवाल बीमा कंपनी को नोटिस भी भेजा लेकिन कोई जवाब नहीं दिया गया। आखिर में संजय मालीवाल ने जिला उपभोक्ता फोरम की शरण ली। मामले को गंभीरता से लेकर फोरम ने बीमा कंपनी के अधिकारियों को तलब कर लिया। कंपनी की ओर से तर्क रखा गया कि कारोबारी ने इलाज से संबंधित दस्तावेज व बिल ठीक से प्रस्तुत नहीं किए, अपने बचाव में कई साक्ष्य भी प्रस्तुत किए। दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद जिला उपभोक्ता विभाग प्रतितोष आयोग के अध्यक्ष रमाशंकर सिंह ने कंपनी को बीमा की कुल धनराशि 8 लाख 73 हजार 285 रुपये का भुगतान नौ प्रतिशत वार्षिक ब्याज से करने का आदेश दिया। इसके साथ ही शारीरिक, आर्थिक व मानसिक और वाद खर्च के रूप में 25 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया।

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