Lifelong Imprisonment for Raju in POCSO Act Case Victim to Receive Compensation दुष्कर्म करने के दोषी को उम्रकैद, 54 हजार का जुर्माना, Badaun Hindi News - Hindustan
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दुष्कर्म करने के दोषी को उम्रकैद, 54 हजार का जुर्माना

Badaun News - विशेष न्यायाधीश ने दुष्कर्म के दोषी राजू को उम्रकैद की सजा सुनाई है। साथ ही, जुर्माना 54 हजार रुपये का आदेश दिया गया है, जिसमें से 75% राशि पीड़िता को दी जाएगी। यह मामला 24 मार्च 2016 का है, जब 13 साल...

Newswrap हिन्दुस्तान, बदायूंWed, 23 April 2025 04:24 AM
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दुष्कर्म करने के दोषी को उम्रकैद,  54 हजार का जुर्माना

विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट निधि ने दुष्कर्म करने के दोषी को उम्रकैद की सजा सुनाई। इसके साथ न्यायाधीश ने दोषी पर 54 हजार रुपये का जुर्माना अदा करने का आदेश दिया। जुर्माने के 75 फीसदी धनराशि पीड़िता को देने के कोर्ट ने आदेश दिए हैं। विशेष लोक अभियोजक प्रदीप भारती के अनुसार थाना उझानी पर 26 मार्च 2016 में थाना क्षेत्र के गांव बरी का नगला निवासी राजू पुत्र भूरे के खिलाफ पॉक्सो व दुष्कर्म की धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ था। घटना 24 मार्च 2016 की है। तहरीर में बताया, करीब उसकी 13 साल की बेटी को बहला फुसलाकर ले गया। उसके साथ दुष्कर्म किया। इस मामले की विवेचना एसआई सुनील कुमार द्वारा की गई। विवेचना की कार्रवाई पूरी होने के बाद विवेचक ने कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की। घटना का परीक्षण पॉक्सो कोर्ट में हुआ।

दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने आरोपी राजू को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही दोषी पर 54 हजार रुपये का जुर्माना लगाया। जुर्माना अदा न करने पर आरोपी को छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। जुर्माने की 75 फीसदी राशि पीड़िता को उसकी डॉक्टरी चिकित्सा मानसिक आघात की पूर्ति तथा उसके पुनर्वास हेतु देने के निर्देश दिए।

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