किशोरी को अगवा कर गैंगरेप के तीन दोषियों को कारावास
Banda News - बांदा में एक किशोरी के गैंगरेप के मामले में तीन दोषियों को 20-20 साल की सजा और 85,500 रुपये का अर्थदंड सुनाया गया। यह फैसला विशेष न्यायाधीश की अदालत ने सुनाया। जुर्माना न देने पर एक-एक वर्ष की...

बांदा। संवाददाता स्कूल जाते समय रास्ते से किशोरी को अगवाकर गैंगरेप करने के तीन दोषियों को 20-20 साल कठोर कारावास और 85 हजार 500 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई गई। फैसला विशेष न्यायाधीश पाक्सो हेमंत कुमार कुशवाहा की अदालत ने सुनाया। अर्थदंड की अदायगी न करने पर एक-एक वर्ष अतिरिक्त सजा काटनी होगी। जुर्माने की समस्त धनराशि पीड़िता के चिकित्सा क्षतिपूर्ति एवं पुर्नवास के लिए दिए जाने के आदेश हुए।
बदौसा थानाक्षेत्र के एक गांव निवासी किसान ने थाना में 10 अक्तूबर 2022 को प्राथमिकी दर्ज कराई। बताया कि 16 वर्षीय बेटी इंटर कालेज बदौसा में पढ़ती है। पढ़ाई के दौरान रास्ते में आते-जाते पौहार गांव निवासी सत्येंद्र त्रिपाठी अपने दोस्तों शिवओम उर्फ शिवम निवासी भुसासी, अंकित पाल निवासी रसिन का पुरवा चित्रकूट और भुसासी निवासी बाल अपचारी के साथ छेड़छाड़ करते थे। मोबाइल से अश्लील वीडियो बनाते थे। 24 सितंबर 2022 को जब बेटी घर से साइकिल लेकर इंटर कालेज पढ़ने गयी तो सत्येंद्र वीडियो वायरल करने की धमकी देते हुए बहला-फुसलाकर उसे भगा ले गया। इस घटना में उसके दोस्त भी शामिल थे। काफी खोजबीन के बाद जब बेटी नहीं मिली तो पीड़ित पिता ने थाने में सूचना दी। पुलिस ने किशोरी को बरामद करते हुए बयान कराए तो उसने गैंगरेप की बात बताई। विशेष लोक अभियोजक कमल सिंह गौतम ने बताया कि इस मामले में दो विवेचकों ने विवेचना की। चारों आरोपितों के खिलाफ तीन दिसंबर 2022 को अदालत में आरोप पत्र पेश किया। एक बाल अपचारी होने के कारण उसकी पत्रावली किशोर न्यायालय में स्थानांतरित कर दी गयी। शेष तीन के विरुद्ध तीन जून 2023 को आरोप बना। मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन की ओर से सात गवाह पेश किए गए। पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्यों व अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने के बाद न्यायाधीश ने अपने 78 पृष्ठीय फैसले में तीनों दोषियों को सजा सुनाई।
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